स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को ज़मानत दी थी.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली ज़मानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
दिल्ली पुलिस की अर्ज़ी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले को किसी भी अदालत में मिसाल के तौर पर नहीं पेश किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि मुल्ज़िमों की रिहाई में इस वक्त कोई रुकावत नहीं डाली जाएगी. अदालत ने कहा कि अभी हत्मी फैसले के लिए इंतज़ार करना होगा.
SC refused to stay the Delhi High Court judgment. SC said that the judgment of the Delhi High Court will not be treated as a precedent & not relied upon by the parties before any Court.
— ANI (@ANI) June 18, 2021
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गौरतलब है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ़ इक़बाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को ज़मानत दी थी. इन्हें 17 जून को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
याद रहे कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के हिमायतियों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था. हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे. इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट पर दिल्ली दंगे का मुख्य 'साजिशकर्ता' होने का इलज़ाम है.
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