Jammu & Kashmir: कोरोना पर लगाम के लिए जम्मू-कश्मीर में सख्त नियम लागू
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Jammu & Kashmir: कोरोना पर लगाम के लिए जम्मू-कश्मीर में सख्त नियम लागू

राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य सचिव, सिमरनदीप सिंह द्वारा शनिवार रात जारी एक आदेश में कहा गया कि तय शादी प्रोग्राम को लोगों की महदूद तादाद के साथ कोरोना कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा जाएगा, 

Jammu & Kashmir: कोरोना पर लगाम के लिए जम्मू-कश्मीर में सख्त नियम लागू

श्रीनगर/ जम्मू: जम्मू-कश्मीर में शनिवार को उस समय जनजीवन की रफ्तार थम गई जब पुलिस ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में सख्ती से कर्फ्यू लगा दिया.जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच शनिवार को रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक 34 घंटे के 'कोरोना कर्फ्यू' की घोषणा की थी.

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सुरक्षाबलों ने कर्फ्यू के उल्लंघन को रोकने के लिए शहर में कई स्थानों पर सड़कों पर अवरोधक लगा दिए और अन्य जिला मुख्यालय नगरों में गश्त करते भी दिखे. हालांकि, अफसरों ने बताया कि जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है.अधिकारियों ने बताया कि बाजार सुनसान हैं, क्योंकि लोग घरों के अंदर हैं और लोग प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं.

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राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य सचिव, सिमरनदीप सिंह द्वारा शनिवार रात जारी एक आदेश में कहा गया कि तय शादी प्रोग्राम को लोगों की महदूद तादाद के साथ कोरोना कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा जाएगा, बशर्ते शामिल होने वाले लोग अपने साथ शादी का कार्ड और पहचान पत्र रखें.

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सरकार ने इससे पहले किसी परिसर के अंदर के कार्यक्रमों में 50 लोगों और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़च दी थी. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी.

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