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डॉ. कफील को लेकर SC का हाई कोर्ट को हुक्म- 15 दिनों में करे मामले का निपटारा

बता दें कि 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम अदालत ने ज़मानत का हुक्म दिया था लेकिन उनकी रिहाई से पहले एनएसए लगा दिया गया और वो जेल से रिहा नहीं हो पाए 

फाइल फोटो.
फाइल फोटो.

नई दिल्ली: भड़काऊ बयानबाज़ी के इल्ज़ाम में में गिरफ्तार गोरखपुर के डॉ कफील खान को कौमी सिक्योरिटा एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 15 दिनों में मामले को निपटाने का हुक्म दिया है. यह अर्ज़ी डॉ कफील की मां नुज़हत परवीन ने दाखिल की थी.

कफील की मां नुज़हत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर उन्हें अदालत में पेश कर रिहा करने के हुक्म की मांग की थी. उनका इल्ज़ाम है कि यूपी हुकूमत ने गैरकानूनी और बदले की भावना के चलते डॉ. कफील पर कौमी सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया है.

बता दें कि 10 फरवरी को अलीगढ़ सीजेएम अदालत ने ज़मानत का हुक्म दिया था लेकिन उनकी रिहाई से पहले एनएसए लगा दिया गया और वो जेल से रिहा नहीं हो पाए  

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याद रहे कि गुज़िश्ता 29 जनवरी को डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने भड़काऊ बयानबाज़ी के इल्ज़ाम में मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ बयान देने और और मज़हबी जज़्बात को भड़काने का इल्ज़ाम है.

डॉ. कफील पर मज़हब, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पर नफरत फैलाने के मामले में दफा 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन पर 13 दिसंबर को अलीगढ़ में एफआईआर लिखी गई थी.

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