Vice President Elections: सिर्फ ये लोग ही लड़ पाते हैं 'उपराष्ट्रपति चुनाव'; जाने कैसे होती है वोटिंग और गिनती
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Vice President Elections: सिर्फ ये लोग ही लड़ पाते हैं 'उपराष्ट्रपति चुनाव'; जाने कैसे होती है वोटिंग और गिनती

Vice President Election 2022: उपराष्ट्रपति चुनाव कल 6 अगस्त को होने हैं. इस बार एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और वहीं विपक्ष से मार्गरेट अल्वा चुनावी मैदान में है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति चुवनाव होता है.

Vice President Elections: सिर्फ ये लोग ही लड़ पाते हैं 'उपराष्ट्रपति चुनाव'; जाने कैसे होती है वोटिंग और गिनती

Vice President Election 2022: उपराष्ट्रपति के चुनाव कल यानी 6 अगस्त को होना है, और उसी दिन ही इसके नतीजे सामने आ जाएंगे. इस बार एनडीए ने पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है वहीं विपक्ष से कांग्रेस नेता माग्ररेट अल्वा को चुनावी मैदान में हैं. आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है और इसके लिए क्या योग्यता की जरूरत होती है. तो चलिए जानते हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता

आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है. इसके साथ उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए साथ ही वह राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सभी योग्यताओं को पूरा करता हो. जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में होता है उसे 15,000 रुरपये जमानत राशि के तौर पर जमा करनी होती है. चुनाव हारने पर यह पैसे चुनाव आयोग में जमा हो जाते हैं.

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कौन करता है उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग

आपको बता दें इस चुनाव में लोक सभा और राज्य सभा के मेंबर वोटिंग करते हैं. इस दौरान मनोनीत सदस्य भी वोट डालते हैं. चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं जिसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा 243 शामिल होते हैं. इसमें मनोनीत सांसद में शामिल होते हैं. इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर के ज़रिए होने वाली है.

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कैसे होता है उपराष्ट्रपति चुनाव?

आपको बता दें उपराष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के ज़रिए होता है. यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जितने मेंबर वेट डालते हैं उनकी संख्या को 2 से भाग किया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर 787 सदस्यों ने वोट डाला तो  इसको 2 से भाग किया जाएगा. जिसका रिजल्ट 393.50 जिसमें से  0.50 को हटाया जाएगा. अब 393 की संख्या में एक जोड़ा जाएगा. यानी चुनाव जीतने के लिए 394  वोट मिलना ज़रूरी है.

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