Karnataka Hijab Case: हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हिजाब मामले पर दोनों जजों की राय अलग है. हिजाब विवाद के मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है. इस मामले में बड़ी बेंच के गठन का आहवान किया गया है. फिलहाल हिजाब पर पुराना फैसला जारी रहेगा. हिजाब मामले 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसी बीच हिजाब मामले पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती कदम का स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने से बच्चियों को रोकने का किसी को इख्तियार नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा है कि कुरान शरीफ में मुस्लिम बच्चियों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है.सुनिए क्या कहा मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने