‘डान’ अखबार के मुताबिक आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 को बुधवार को संसद के ज्वाइंट सेशन में 33 अन्य विधेयकों के साथ पास कर दिया गया.
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान पार्लियामेंट में एक नया कानून पास हुआ है. इस कानून के तहत अब उन मुजरिमों को नपुंसक बना दिया जाएगा जो रेप के कई मामलों में मुजरिम पाए गए हों. इस कदम का उद्देश्य सजा में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है. यह बिल देश में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप की घटनाओं में इजाफे और जुर्म पर लगाम लगाने की बढ़ती मांगों के खिलाफ लाया गया है.
‘डान’ अखबार के मुताबिक आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 को बुधवार को संसद के ज्वाइंट सेशन में 33 अन्य विधेयकों के साथ पास कर दिया गया. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (Ashraf Alvi) के पाकिस्तानी कैबिनेट के ज़रिए पास हुए बिल पर मुहर लगाने के लगभग एक साल बाद यह बिल पास हुआ है. विधेयक में मुजरिमों की सहमति से उसे रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाने और जल्द सुनवाई के लिये खास अदालतों के गठन की बात कही गई है.
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जमात-ए-इस्लामी ने पढ़ाया इस्लाम का पाठ
जमात-ए-इस्लामी के सांसद मुश्ताक अहमद ने इस बिल का विरोध किया और इसे गैर-इस्लामी और शरिया के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि रेपिस्ट को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए लेकिन शरिया में कहीं नपुंसक बनाए जाने का जिक्र नहीं है.
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रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाना यौन क्रिया को कम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल है. मीडिया की खबरों के मुताबिक, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह सजा का कानूनी रूप है. आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न या बलात्कार के चार फीसद से भी कम मामलों में मुल्जिम, मुजरिम पाए जाते हैं.
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