सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि ये जुर्माना उस शख्स पर लगेगा जो इजाज़त लिए बिना मस्जिद अल-हरम में उमरा के लिए दाखिल होगा.
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मक्का: सऊदी अरब की हुकूमत ने मक्का में मस्जिद अल-हरम में दाखिल होने के सिलसिले में एक बड़ा ऐलान किया है. हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो हुक्काम की इजाज़त के बगैर मक्का में उमरा इबादत करने की कोशिश करेंगे, उन पर 10 हज़ार रियाल यानी 2,666 डॉलर का जुर्माना लगेगा. इंडियन रुपये में इस खतीर रकम की मालियत करीब 2 लाख है. ये जानकारी सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम ने ट्वीट कर दी है.
सऊदी अरब की कौमी सलामती टीम की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि ये जुर्माना उस शख्स पर लगेगा जो इजाज़त लिए बिना मस्जिद अल-हरम में उमरा के लिए दाखिल होगा. सऊदी की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने कहा है कि ये कदम उमरा के दौरान कोरोना वायरल के फैलाव पर काबू हासिल करने के लिए उठाया गया है.
مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح. pic.twitter.com/z6pshGh6FL
— الأمن العام (@security_gov) September 12, 2021
हासिले कलाम ये है कि अब जो भी उमरा के लिए मक्का जाना चाहते हैं, उन्हें मस्जिद में एंट्री के लिए सबसे पहले इजाज़त हासिस करनी पड़ेगी. ये इजाज़त ऊदी अरब की कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप तावकालना (Tawakkalna) और एतमारना (Eatmarna) से ली जा सकती है.
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गौरतलब है कि इससे पहले पिछले बुधवार को ही सऊदी अरब की हुकूमत ने हज और उमरा के हवाले से ऐलान किया था कि 9 सितंबर से उमरा के लिए आने वाले जायरीन की तादाद बढ़ा कर एक दिन में 70,000 की जाएगी. वहीं, पिछले अगस्त में ही सऊदी अरब ने फुली वैक्सीनेटेड गैर-मुल्की ज़ायरीन शहर मक्का (Mecca) में उमरा के सफर के लिए इजाज़त देने के ऐलान किया था.
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