Driving Licence: मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. जिन लोगों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वह आधिकारिक तौर पर मोटर वाहन चलाने के योग्य होते हैं.
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How To Apply For Driving Licence: मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है. जिन लोगों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वह आधिकारिक तौर पर मोटर वाहन चलाने के योग्य होते हैं. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर चालान भरना पड़ सकता है. इसलिए, अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है और आप मोटर वाहन चलाते हैं तो तुरंत ऐसा करना बंद कर दें और पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के दो हिस्से हैं. पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और उसके बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनता है. इस लेख में हम आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें?
---- https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं.
---- अपना राज्य चुनें.
---- Learner License में जाकर Application for New Learners License पर क्लिक करें.
---- Learner License Application Form को भरें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें.
---- इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
---- पेमेंट मोड चुनें और भूगतान करें.
---- साथ ही, आरटीओ विजिट के लिए स्लॉट चुनें.
---- फिर सभी दस्तावेजों के साथ आरटीओ विजिट करें.
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज
---- लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का भरा हुआ फॉर्म.
---- पासपोर्ट साइज फोटो.
---- निवास प्रमाण पत्र (बिल बिल, लीज/रेंट एग्रीमेंट)
---- वैध सरकारी आईडी प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट).
इसके बाद आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है. इसके लिए अलग से फीस जमा करनी होती है और आरटीओ में फाइनल टेस्ट देना होता है. उसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है.
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