Bharat Vehicle Series: नए रजिस्ट्रेशन मार्क BH सीरीज के लिए ऐसे करें अप्लाई, ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
Advertisement

Bharat Vehicle Series: नए रजिस्ट्रेशन मार्क BH सीरीज के लिए ऐसे करें अप्लाई, ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Bharat series: BH सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फीस भी तय की गई है. बीएच सीरीज में 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 8 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा. 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फीसदी, 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 12 टैक्स देना पड़ेगा.

BH Series Vehicle Registration

नई दिल्ली: गाड़ियों के ट्रांसफर में रुकावट खत्म करने की सुविधा के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क यानी भारत सीरीज (Bharat Series- BH Series) लॉन्च किया है. परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि अगर मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसे BH मार्क वाले वाहन को नया रजिस्ट्रेशन (BH Series Vehicle Registration) कराने की आवश्यकता नहीं होगी.

  1. वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप
  2. नया रजिस्ट्रेशन मार्क Bharat Series
  3. वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप

किसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

रक्षा कर्मियों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और संस्थानों जिनके ऑफिस 4 या उससे ज्यादा राज्यों में हैं के कर्मचारी अपनी निजी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन BH (भारत) सीरीज में करा सकते हैं. सरकार की तरफ से अधिसूचित ये योजना स्वैच्छिक है. BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन मार्क 'YYBh ####XX' होगा. वाईवाई यानी पहले रजिस्ट्रेशन के वर्ष से होगा. बीएच भारत सीरीज का कोड होगा. #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे.

VIDEO

ये भी पढ़ें- रिटायरमेंट से पहले बनेंगे करोड़पति! हर महीने मिलेगी 35,000 से अधिक Pension, यहां समझिए कैल्क्युलेशन

नया रजिस्ट्रेशन मार्क Bharat Series

गौरतलब है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी आधारित ये एक अच्छा प्रयास है. एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर पर वाहनों का दोबार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था. मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क Bharat Series शुरू किया है.

वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप

Step 1: वाहन मालिकों को दूसरे राज्य में एक नया रजिस्ट्रेश मार्क पाने करने के लिए पहले पैरेंट स्टेट से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate) की आवश्यकता होगी.
Step 2: एक बार नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपा जाएगा.
Step 3: तीसरा स्टेप में आपको पैरेंट स्टेट में रोड टैक्स की वापसी के लिए एक आवेदन फाइल करना होगा. पैरेंट स्टेट से रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है.

10 लाख की गाड़ी पर 8 फीसदी टैक्स

गाड़ियों के BH सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए फीस भी तय की गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, बीएच सीरीज में 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 8 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स देना होगा. 10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 फीसदी, 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी पर 12 टैक्स देना पड़ेगा.

बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

LIVE TV

Trending news