कुछ दिनों बाद सड़कों पर एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ी दिखेगी. जिसकी शुरुआत BH से होगी. इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी उसे किसी दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH registration series) की सूचना जारी की गई है. BH सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा. मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है.
MORTH has introduced a new registration mark for new vehicles – Bharat series (BH-series). A vehicle with BH mark will not require a new registration mark when the owner shifts from one State to another.
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 28, 2021
इस सीरीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जानिए इस नंबर प्लेट से जुड़े सारे सवालों के जवाब
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिनके लिए नई सीरीज की शुरुआत की है उनमें,
1. रक्षा कर्मियों के वाहन
2. केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन
3. सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन
4. निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन
5. संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं
जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं.
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नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है. बल्कि, यह लोगों के मर्जी पर निर्भर करेगा.
इस नई BH सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफर नौकरी की वजह से अक्सर होता रहता है. नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा.
नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा. नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा. सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा.
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कितना टैक्स और कितने साल के लिए होगा?
इसमें वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे. इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा.
अब 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स
10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स
20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है.
डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा
अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी
नई BH सीरीज के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.
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