Toll Plaza पर ज्यादा देर रुकना पड़े तो 10 सेकंड रूल का फायदा उठाएं, बचेंगे पैसे
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Toll Plaza पर ज्यादा देर रुकना पड़े तो 10 सेकंड रूल का फायदा उठाएं, बचेंगे पैसे

10 Second Rule: कुछ साल पहले तक टोल प्लाजा पर भीड़ लगना आम बात थी, जिससे लोगों को प्लाजा पार करने में काफी परेशानी होती थी. लेकिन, उसके बाद केंद्र सरकार ने फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया.

Toll Plaza पर ज्यादा देर रुकना पड़े तो 10 सेकंड रूल का फायदा उठाएं, बचेंगे पैसे

10 Second Rule At Toll Plaza: कुछ साल पहले तक टोल प्लाजा पर भीड़ लगना आम बात थी, जिससे लोगों को प्लाजा पार करने में काफी परेशानी होती थी. लेकिन, उसके बाद केंद्र सरकार ने फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India) ने इससे जुड़े कई नियम बनाए हैं. इन नियमों का उद्देश्य फासटैग (Fashtag) व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करना है. फासटैग (Fashtag) व्यवस्था लागू होने से दो खास बातें हुईं हैं- पहली यह कि टोल टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है और दूसरी यह कि टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम हो गई (ना के बराबर) है.

टोल प्लाजा पर बेहतर सर्विस के लिए बनाए गए नियम
NHAI ने मई 2021 में दिशानिर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार हर टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सर्विस टाइम 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए. यह नियम पीक आवर्स (जब ट्रैफिक ज्यादा हो) में भी लागू होगा. सर्विस टाइम का मतलब है, टोल टैक्स वसूल करके वाहन को प्लाजा से आगे जाने देने तक का समय.

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार नहीं होनी चाहिए. इसलिए, एनएचएआई ने हर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी बनाने का भी प्रावधान किया है, जिससे लोगों को टोल से पहले की 100 मीटर की दूरी का पता चल सके और उसे ज्यादा लंबी कतार होने पर उसका पता लग सके.

क्या कहते हैं नियम?
नियम कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) पर स्थित टोल प्लाजा पर अगर किसी वाहन को टोल कटाकर आगे बढ़ने में 10 सेकंड से ज्यादा का वेटिंग टाइम लगता है तो वह टोल टैक्स दिए बिना जा सकता है. इसके साथ ही, टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार होगी तो वाहनों को कतार के टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में (पीली पट्टी के अंदर) आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा.

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