7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, रखी गई हैं ये शर्तें
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, रखी गई हैं ये शर्तें

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्‍कीम और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में से किसी एक ऑप्‍शन चुन सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर. 

7th Pay Commission

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. अब कर्मचारी अपनी मर्जी से नेशनल पेंशन स्‍कीम और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में से किसी एक ऑप्‍शन चुन सकते हैं. सीसीएस रूल्‍स, 2021 (CLC Rules 2021) को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है. 

  1. केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया
  2. नेशनल पेंशन स्‍कीम और ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में से किसी एक ऑप्‍शन चुन सकते हैं
  3. इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिसका सदस्‍य मर चुका है
  4.  

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प 

सीसीएस रूल्‍स 2021(CLC Rules 2021) के नियम 10 के अनुसार, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों जो नेशनल पेंशन स्‍कीम के अंडर आते हैं उन्हें अपनी मर्जी से मृत्‍यु से पहले पुरानी पेंशन स्‍कीम और नेशनल पेंशन स्‍कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्‍शन मिलेगा. लेकिन इस योजना का लाभ उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिसका सदस्‍य मर चुका है.

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नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ बाय डिफॉल्‍ट

इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी इन दोनों में से किसी ऑप्‍शन को नहीं चुनता है तो उसे नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्‍कीम के तहत लाभ दिया जाएगा. फिर उसे १५ साल के बाद नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ डिफॉल्‍ट रूप से दिया जाएगा. पुरानी पेंशन योजना का ड‍िफॉल्‍ट ऑप्‍शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है भले की कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो.

क्या कहता है सीसीएस रूल्‍स, 2021

गौरतलब है कि सीसीएस रूल्‍स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है. इसके अनुसार, एनपीएस के अंडर में आने वाले सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्‍कीम का लाभ पाने के निए फॉर्म 1 में एक ऑल्‍यान का यूज करेगा. इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ मिलेगा. 

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ऑफिस मेमोरेंडम किया गया जारी

इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी जॉब में है और एनपीएस के अंडर में है उन्हें भी जल्दी ही फॉर्म 2 में इस तरह के चुनने देने होंगे. डायरेक्‍टर जनरल ऑफ हेल्‍थ सर्विस (director general of health service) की ओर से 9 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसके अनुसार, जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी. यह सेंट्रल रिकॉर्ड में सेव रखने के लिए जरूरी है. डायरेक्‍टर जनरल ऑफ हेल्‍थ सर्विस ने सभी को 11 जून तक इस संबंध में अपना ऑप्‍शन संबंध‍ित डिविजन में बताने के लिए कहा था.

परिवार को मिलेंगे ये लाभ 

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा चुने गए ऑप्‍शन के अनुसार या डिफॉल्ट ऑप्‍शन है तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एकुमेलेटेड पेंशन वेल्‍थ से लाभ मिलेगा. जिसके तहत डेथ ग्रैच्‍युटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीईजीआईएसए से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी का भुगतान शामिल है. इस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन में बड़े फेरबदल किए गए हैं. 

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