How To Update Aadhaar: यदि आप आधार सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो इसके लिए 50 रुपये फीस चुकानी होगी. पिछले साल सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई आधार सर्विस प्रोवाइड ज्यादा पैसे लेता है तो उसे रोका जा सकता है.
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Aadhaar Card Update: अगर आपने भी अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड की डिटेल्स को फ्री में अपडेट कराने की टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है. अब आप आधार कार्ड को बिना किसी चार्ज के 14 जून 2024 तक अपडेट करा सकते हैं. पहले यह समय सीमा 14 मार्च थी, अब सरकार ने इसे तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है. इसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा को 14 जून तक बढ़ा दिया है. यूआईडीएआई (UIDAI) की तरफ से बताया गया कि यह सर्विस केवल 14 जून तक myaadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है.
आधार कार्ड को अपडेट कैसे करें
> सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.
> अब यहां पर अपना आधार नंबर और दिया हुआ कैप्चा दर्ज करें.
> इसके बाद लिंक किये गए मोबाइल नंबर के लिए 'सेंड ओटीपी' पर क्लिक करें.
> अब 'Update Demographics Data' का विकल्प चुनें.
> इसके बाद संबंधित विकल्प चुनने के बाद 'प्रोसीड' पर क्लिक करें.
> आप जो भी जानकारी अपडेट कराना चाहते हैं, उससे जुड़े दस्तावेज को अपलोड करें.
> अब सब्मिट बटन पर क्लिक करने से पहले दी गई जानकारी को वेरिफाई करें.
आप किसी भी तरह के बदलाव को ट्रैक करने के लिए 'अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN)' का यूज कर सकते हैं.
यह ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप आधार कार्ड के दस्तावेजों को अपडेट कराने के लिए myaadhaar पोर्टल पर ही 14 जून तक मुफ्त सुविधा मिलेगी. यदि आप आधार सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो इसके लिए 50 रुपये फीस चुकानी होगी. पिछले साल सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई आधार सर्विस प्रोवाइड ज्यादा पैसे लेता है तो उसे रोका जा सकता है. इतना ही नहीं उसे नियुक्त करने वाले रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने संसद में बताया था कि यूआईडीएआई (UIDAI) ने सभी आधार ऑपरेटर को इससे जुड़ी जानकारी दे दी है कि आधार की जानकारी अपडेट करने के लिए ज्यादा फीस नहीं लें. उन्होंने यह भी कहा था इसके बावजूद यदि ज्यादा पैसे लेने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी और शिकायत सही मिलने पर संबंधित आधार नामांकन रजिस्ट्रार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सर्विस प्रोवाइडर को कुछ समय के लिए काम करने से रोका भी जा सकता है. उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ई-मेल के जरिये या टोल-फ्री नंबर 1947 पर यूआईडीएआई के पास दर्ज करा सकते हैं.