कोरोना वायरस के बीच बदल गए हैं डेबिट-क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के नियम, आपको जानना जरूरी
Advertisement
trendingNow1667900

कोरोना वायरस के बीच बदल गए हैं डेबिट-क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के नियम, आपको जानना जरूरी

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते सरकार ने लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. जब मार्च में इस वायरस के चलते देश में केस बढ़ने लगे थे तभी उस दौरान केंद्र सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर के पांच नए नियम जारी किए थे.

कोरोना वायरस के बीच बदल गए हैं डेबिट-क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के नियम, आपको जानना जरूरी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते सरकार ने लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. जब मार्च में इस वायरस के चलते देश में केस बढ़ने लगे थे तभी उस दौरान केंद्र सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को लेकर के पांच नए नियम जारी किए थे. हालांकि वायरस के फैलने से लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं हो पाई थी. इन नियमों की सरकार ने 16 मार्च को घोषणा की थी.

इन लोगों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर
जिन बैंक के ग्राहकों को 16 मार्च 2020 से नए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं, उन पर इन नियमों का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा. खासतौर पर लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आ रही होगी.

ये हैं नए नियम

1. जो भी नए या फिर पुराने डेबिट व क्रेडिट कार्ड 16 मार्च से जारी हुए हैं वो केवल भारत भर में लगे एटीएम और पाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल पर ट्रांजेक्शन कर सकेंगे.

2. ऑनलाइन या फिर कांटेक्टलैस ट्रांजेक्शन के लिए कार्डहोल्डर को अपने कार्ड के जारीकर्ता बैंक को सर्विस शुरू करने के लिए कहना पड़ेगा.

3. अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए कार्डहोल्डर को अपने बैंक से संपर्क करना होगा.

4. अगर जारी हुए डेबिट व क्रेडिट कार्ड का लंबे समय तक ऑनलाइन या फिर अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, तो फिर बैंक के पास ये अधिकार होगा कि वो सेवाओं को निलंबित कर दे.

5. बैंक के पास अधिकार होगा कि वो किसी भी डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड को अपनी मर्जी से कभी भी डिएक्टिवेट कर लें. ये कार्ड के जोखिम ट्रांजेक्शन के आधार पर तय होगा.

Trending news