RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस क‍िया रद्द, नोट‍िफ‍िकेशन जारी; आपके पैसों का क्या होगा?
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RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस क‍िया रद्द, नोट‍िफ‍िकेशन जारी; आपके पैसों का क्या होगा?

Reserve Bank of India: आरबीआई की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत 3 जनवरी, 1987 को बैंक‍िंग लाइसेंस द‍िया गया था. 

RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस क‍िया रद्द, नोट‍िफ‍िकेशन जारी; आपके पैसों का क्या होगा?

Adoor Co operative Urban Bank Licence: रिजर्व बैंक ऑफ इंडि‍या (RBI) की तरफ से बैंक‍िंग न‍ियमों का पालन नहीं करने पर पहले भी कई बैंकों के ख‍िलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. 31 मार्च को संपन्‍न हुए फाइनेंश‍ियल ईयर में ही आरबीआई (RBI) की तरफ से आठ बैंकों का लाइसेंस रद्द कर द‍िया गया. इसके अलावा सोमवार को (24 जनवरी) भी केंद्रीय बैंक ने चार बैंकों पर भारी-भरकम पेनाल्‍टी लगाई थी. इसी क्रम में अब आरबीआई (RBI) ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का बैंक‍िंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. सेंट्रल बैंक की तरफ से इसे गैर-बैंकिंग संस्थान (NBFC) के रूप में काम करने की इजाजत दी गई है.

24 अप्रैल, 2023 से नोट‍िफ‍िकेशन प्रभावी

आरबीआई की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. र‍िजर्व बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग कारोबार के ल‍िए 3 जनवरी, 1987 को बैंक‍िंग लाइसेंस द‍िया गया था. बैंक का लाइसेंस रद्द होने का नोट‍िफ‍िकेशन 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गया है.

एनबीएफसी की तरह काम करेगा बैंक
आरबीआई (RBI)  की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन में बैंक‍ को तत्‍काल प्रभाव से बैंक‍िंग गत‍िव‍िध‍ियों का संचालन बंद करने के ल‍िए कहा गया है. आरबीआई के अनुसार, बैंक और एनबीएफसी (NBFC) बीच बड़ा अंतर यह है क‍ि बैंक सरकार की तरफ से अधिकृत संस्था है, जो लोगों को बैंकिंग सर्व‍िस देता है. वहीं, एनबीएफसी बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग सर्व‍िस प्रदान करने वाली कंपनी है.

इससे पहले र‍िजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च को खत्‍म हुए फाइनेंश‍ियल ईयर में 8 बैंकों का लाइसेंस रद्द क‍िया है. नए व‍ित्‍तीय वर्ष में लाइसेंस रद्द करने का अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का पहला मामला है. आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया था क‍ि 31 मार्च को खत्‍म व‍ित्‍तीय वर्ष 2022-23 में आठ को-ऑपरेट‍िव बैंकों के लाइसेंस रद्द क‍िए गए हैं. न‍ियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर र‍िजर्व बैंक ने 114 बार पेनाल्‍टी भी लगाई है.

ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?
अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) में जिन खाताधारकों का पैसा जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये तक की जमा पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से यह बीमा म‍िलता है. DICGC रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो क‍ि को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. ज‍िन ग्राहकों का अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक में पांच लाख रुपये या इससे कम जमा है उन्‍हें DICGC से पूरा क्लेम मिलेगा. लेक‍िन ऐसे ग्राहक ज‍िनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्‍यादा जमा है, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी.

प‍िछले वित्‍तीय वर्ष में इन बैंकों के लाइनसेंस हुए रद्द
1. मुधोल को-ऑपरेट‍िव बैंक
2. म‍िलथ को-ऑपरेट‍िव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेट‍िव बैंक
4. रुपी को-ऑपरेट‍िव बैंक
5. डेक्‍कन अर्बन को-ऑपरेट‍िव बैंक
6. लक्ष्‍मी को-ऑपरेट‍िव बैंक
7. सेवा व‍िकास को-ऑपरेट‍िव बैंक
8. बाबाजी दाते मह‍िला अर्बन बैंक

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