ATM ट्रांजेक्शन हो गया फेल और पैसे कट गए, तो बैंक आपको देगा जुर्माना, जानें नियम
Advertisement
trendingNow1546269

ATM ट्रांजेक्शन हो गया फेल और पैसे कट गए, तो बैंक आपको देगा जुर्माना, जानें नियम

RBI के नियम के मुताबिक, जिस दिन आप फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं उसके सात दिनों (वर्किंग डे) के भीतर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा.

अमूमन 24 घंटे में ऐसे मामलों में रिफंड मिल जाता है. (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली: ऐसा अक्सर होता है कि आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं और किसी वजह से पैसा नहीं निकलता है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. इसे फेल ATM ट्रांजेक्शन कहते हैं. अमूमन ऐसे मामलों में खुद-ब-खुद पैसा रिफंड हो जाता है. अगर, नहीं होता है तो कस्टमर केयर को फोन कर या मेल के जरिए शिकायत करते हैं, जिसके बाद रिफंड मिल जाता है. RBI की डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018 (2017-18) में इस तरह के करीब 16 हजार मामले दर्ज किए गए थे. क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक रिफंड करने में देरी करता है तो उससे फाइन वसूला जा सकता है?

RBI के नियम के मुताबिक, जिस दिन आप फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत करते हैं उसके सात दिनों (वर्किंग डे) के भीतर अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो बैंक को रोजाना 100 रुपये के हिसाब से मुआवजा भरना होगा.

जानें क्या हैं इस संबंध में RBI के नियम
1. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले उस बैंक से शिकायत कीजिए  जिस बैंक ने कार्ड जारी किया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस एटीएम से ट्रांजेक्शन किया है.
2. अगर एटीएम फेल हो जाता है लेकिन अकाउंट से डेबिट हो जाता है तो बैंक को सात वर्किंग डे के भीतर रिफंड करना होगा.
3. अगर शिकायत नहीं भी करते हैं तब भी बैंक को खुद से रिफंड करना होगा. अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर यह काम करना होगा. अमूमन 24 घंटे में ऐसे मामलों में रिफंड मिल जाता है.

Trending news