Bank Locker: चोरी हो जाएं बैंक लॉकर में रखी कीमती चीजें या दीमक खा जाएं तो कौन करेगा भरपाई? जान लें RBI का ये नया नियम
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Bank Locker: चोरी हो जाएं बैंक लॉकर में रखी कीमती चीजें या दीमक खा जाएं तो कौन करेगा भरपाई? जान लें RBI का ये नया नियम

New Rules on  Bank Locker: जरा सोचिए, आपने बैंक लॉकर में अपनी कीमतें चीजें सुरक्षित रखी हों और किसी दिन लॉकर खोलने पर पता चलने पर आपको पता चले कि वे चीजें चोरी या गल गई हैं तो क्या होगा. उस नुकसान की भरपाई आप किससे करवाएंगे. 

Bank Locker: चोरी हो जाएं बैंक लॉकर में रखी कीमती चीजें या दीमक खा जाएं तो कौन करेगा भरपाई?  जान लें RBI का ये नया नियम

RBI New Rules on Bank Locker: लोग चोरी-डकैती, आग और दूसरी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए अपने कीमती सामान को बैंक के लॉकर में रखना पसंद करते हैं. इसके लिए वे सालाना किराया भी चुकाते हैं. जरा सोचिए, किसी लॉकर खोलने पर पता चले कि उसमें रखे सारे पैसे खराब या चोरी हो गए हैं और बैंक भी उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो क्या होगा. पीड़ित के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी. हो सकता है कि किसी को हार्ट अटैक भी आ जाए. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बैंक लॉकर में हुए नुकसान पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लॉकर (RBI New Rules on Bank Locker) की सुरक्षा पर आरबीआई को कदम उठाने का आदेश दिया था, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकर सुरक्षा पर नए नियम जारी किए. वे नियम इस साल 1 जनवरी से लागू हो चुके हैं. नए नियमों के तहत बैंक लॉकर में रखी ग्राहक की किसी भी कीमती चीज के नुकसान की जिम्मेदारी अब बैंक प्रबंधन की होगी और उसे लॉकर के किराये का 100 गुना तक उपभोक्ता चुकाना होगा. 

अब बैंकों को देना होगा मुआवजा

नए नियमों के मुताबिक अगर बैंक में आग लगने, चोरी-डकैती या अन्य किसी वजह से लॉकर (RBI New Rules on Bank Locker) में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है और यह साबित हो जाता है कि इस घटना में बैंक की लापरवाही थी तो उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा. वह किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेगा और ही उपभोक्ता को हर्जाना देने से इनकार कर सकेगा. 

1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट

RBI के निर्देश के बाद बैंकों ने इस साल से नए लॉकर (RBI New Rules on Bank Locker) एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी जारी कर दिया है. लॉकर सुविधा लेने वाले सभी उपभोक्ताओं और बैंकों को इस एग्रीमेंट को साइन करना होगा. RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इस एग्रीमेंट को कंस्यूमर फ्रेंडली बनाया जाए और इसमें किसी भी तरह की अनुचित शर्तें न जोड़ी जाएं. एग्रीमेंट में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए. 

पहले ऐसा व्यवहार करते थे बैंक

बताते चलें कि इससे पहले अधिकतर बैंक लॉकर (RBI New Rules on Bank Locker) में रखे सामान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचने पर अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लेते थे. वे उसे किसी भी तरह का हर्जाना देने से भी इनकार कर देते थे. इसके चलते अपनी पूंजी गंवाने वाला उपभोक्ता ठगा सा खड़ा रह जाता है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस संबंध में आदेश जारी किया था. जिस पर अब अमल शुरू हो गया है. 

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