Income Tax Saving Plan: 31 मार्च 2024 को चालू वित्त वर्ष खत्म हो रहा है. फाइनेंशियस ईयर खत्म होने से पहले आपके पास टैक्स बचाने का आखिरी मौका है. अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए 31 मार्च तक का मौका है. बता दें कि इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में अलग-अलग सेक्शन में टैक्स छूट मिलती है.
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Tax Saving Plan: 31 मार्च 2024 को चालू वित्त वर्ष खत्म हो रहा है. फाइनेंशियस ईयर खत्म होने से पहले आपके पास टैक्स बचाने का आखिरी मौका है. अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए 31 मार्च तक का वक्त है. बता दें कि इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में अलग-अलग सेक्शन में टैक्स छूट मिलती है. इनकम टैक्स की ओल्ड टैक्स रिजिम में 70 के करीब एग्जम्प्शंस और डिडक्शंस हैं. आप इन्हें क्लेम करके टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि न्यू रिजिम में टैक्स बचाने के विकल्प न के बराबर है.
बड़े काम है 80C
अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए कई विक्लप है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 80C सबसे पॉपुलर डिडक्शंस प्लान है. ज्यादातर लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर डेढ़ लाख रुपये तक की टैक्स बचाते हैं. आपको लाइफ इंश्योरेंस, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस जैसे मद में किए गए खर्च पर टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम , यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान , गारंटी रिटर्न प्लान आदि में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं.
टैक्स बचाने के लिए कहां करें निवेश
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने के लिए आप PPF,टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम , पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम में निवेश कर सकते हैं. 80C की डेढ़ लाख की लिमिट पूरी होने पर आप अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्ट (NPS) में निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत NPS के टियर-1 खाते में निवेश पर आपको अतिरिक्त 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है.
80D के लिए कहां करें निवेश
80C की लिमिट खत्म होने के बाद आप अतिरिक्त टैक्स बचाने के लिए 80D में निवेश कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप अपने आपको मेडिकल के खर्च से सुरक्षित रखने के साथ-साथ टैक्स भी बचा सकते हैं. सेक्शन 80D के तहत अपने, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर आप 25,000 रुपये तक का टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आपने अपने माता-पिता के लिए पॉलिसी ली तो 50 हजार रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलेगा.
सेक्शन 80G: टैक्स देने के लिए कर सकते हैं दान
अगर आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो सेक्शन 80G के तहत टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. आप दान देकर टैक्स बचा सकते हैं. रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मंदिरों, एनजीओ आदि को दान देने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है. दान की रकम आप चेक, डीडी या ऑनलाइन ट्रांजैक्सन करें
HRA पर टैक्स छूट
अगर आप और टैक्स बचाना चाहते हैं तो मकान के किराए पर टैक्स बचा सकते हैं. किराए के मकान पर रहने वाले टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट पा सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपको HRA मिलता हो.