Reserve Bank of India: आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि 10-20% कस्टमर ने अभी तक नए एग्रीमेंट साइन नहीं किये हैं. पहले आरबीआई ने एग्रीमेंट रिन्यू कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तय की थी.
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Bank Locker Rules: आपका अगर किसी भी बैंक में लॉकर है तो आज रिन्यूअल कराने का आखिरी मौका है. जी हां, आरबीआई की तरफ लॉकर रेंटल एग्रीमेंट को रिन्यू कराने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी. अब तक जब रिजर्व बैंक ने अंतिम तिथि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया तो आज रिन्यूअल का लास्ट चांस है. दरअसल, 31 दिसंबर को संडे होने के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी. 30 दिसंबर को महीने का आखिरी और पांचवा शनिवार है और बैंक खुले हुए हैं. ऐसे में आप आज के बाद लॉकर से जुड़ा रेंटल एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करा पाएंगे.
10-20% कस्टमर ने नए एग्रीमेंट साइन नहीं किये
बैंकों की तरफ से बताया गया कि 10-20% कस्टमर ने अभी तक नए एग्रीमेंट पर साइन नहीं किये हैं. इससे पहले आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2022 को बैंक लॉकर का एग्रीमेंट रिन्यू करने की अंतिम तिथि तय की थी. लेकिन बाद में इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. अगर आप अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं कराते तो आपके लॉकर को बैंक सीज कर सकता है.
कैसे होगा लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू?
बैंक लॉकर एग्रीमेंट के रिन्यूअल के लिए अपनी होम ब्रांच से संपर्क करें. ब्रांच में पहुंचने के बाद बैंक स्टॉफ से मिलकर 'बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू' करने के लिए एप्लीकेशन करें. बैंक स्टॉफ आपको स्टांप पेपर और ई-स्टांपिंग आदि देंगे. बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने के बाद इसकी एक कॉपी आपको बैंक की तरफ से मुहैया कराई जाएगी. एग्रीमेंट रिन्यूअल के लिए आपके पास पहचान प्रमाण-पत्र, बैंक खाते की पासबुक और लॉकर की चाबी होना जरूरी है.
एग्रीमेंट रिन्यू कराने के फायदे हैं-
लॉकर यूज जारी रख पाना: बैंक लॉकर एग्रीमेंट की समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि आप लॉकर का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो आपको एग्रीमेंट को रिन्यू कराना होगा. यदि आप एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराते हैं तो बैंक आपका लॉकर सीज कर सकता है.
नए नियमों के तहत एग्रीमेंट होना: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक लॉकरों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत, बैंक लॉकर एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. यदि आप अपना एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करते हैं तो आप नए नियमों के तहत एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे.
सामान के नुकसान पर मुआवजा: बैंक लॉकर एग्रीमेंट के तहत, बैंक अपने ग्राहकों के सामान के नुकसान के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार होता है. यदि आप एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करते हैं तो आपको सामान के नुकसान के मामले में मुआवजा नहीं मिलेगा.