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नई दिल्ली: Domestic Airlines Latest News: त्योहारी सीजन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (The Union Ministry of Civil Aviation) ने घरेलू उड़ानों को 100 फीसदी क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति दे दी है. कोरोना कहर (Coronavirus) के बाद लंबे समय से 80 फीसदी की क्षमता से उड़ान भरने वाली घरेलू फ्लाइट्स अब आज यानी 18 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगी.
मंत्रालय ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के अनुसार, घरेलू उड़ानों में परिचालन की क्षमता की पाबंदियों को हटाने की घोषणा की गई है. यानी अब यात्री पहले की तरह पूरे सीट पर यात्रा कर सकेंगे. फेस्टिव सीजन में हुये इस घोषणा से जहां एयरलाइन्स को फायदा होगा वहीं, यात्रियों को अब त्योहार में आने-जानें में सहूलियत होगी.
Domestic aviation operations soaring with all Covid Protocols in place.
On 11th October 2021
265,905 passengers on 2,307 flights.
Total flight movements: 4,625
Total passengers: 535,210 pic.twitter.com/Wi0gw82tdM— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) October 12, 2021
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हालांकि, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड -19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के अलावा, घरेलू उड़ानों पर न्यूनतम और अधिकतम किराया कैप जैसे कुछ अन्य प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके साथ ही 2 घंटे से कम की यात्रा समय में न तो भोजन परोसा जाएगा और न ही बेचा जाएगा. आपको बता दें कि दूसरी कोविड लहर की शुरुआत के बाद से 2 घंटे से कम अवधि की घरेलू उड़ानों में भोजन सर्विस और उसकी बिक्री की अनुमति नहीं है.
गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से फिर से शुरू कर दिया था. सरकार ने दो महीने के अंतराल के 25 मई 2020 से निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था. उस वक्त मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को कोविड-19 पूर्व की अपनी घरेलू सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक के संचालन की अनुमति नहीं दी थी. दिसंबर 2020 तक धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया.
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गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर उड़ानें 23 मार्च, 2020 से निलंबित हैं. हालांकि, भारत ने लगभग 28 देशों के साथ 'एयर बबल' व्यवस्था के तहत विशेष उड़ानों की अनुमति दी है. एयर बबल की व्यवस्था के तहत, एक देश की एयरलाइनों को विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ दूसरे के क्षेत्र में सीमित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित करने की अनुमति है.