नया नियम: गाड़ी के इस कागज को हमेशा रखें साथ, वरना कटेगा 10 हजार का चालान
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नया नियम: गाड़ी के इस कागज को हमेशा रखें साथ, वरना कटेगा 10 हजार का चालान

अब सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के लिए खास डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. इस डॉक्यूमेंट के नहीं होने पर आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और साथ ही आपको सजा भी सकती है. 

PUC Certificate

नई दिल्ली: सर्दियों के मौसम में प्रदूषण (Pollution) के स्तर को मैनेज करने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है. दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट गाड़ी चलाते वक्त हमेशा साथ रखें. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उनके लिए सरकार की तरफ से सजा का प्रावधान भी है. ड्राइवरों को भी तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए PUC सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य होगा.

  1. अब PUC सर्टिफिकेशन रीयल टाइम में बनाना होगा
  2. सरकार ने बनाए नए प्रावधान 
  3. नियम तोड़ने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द 

छह महीने तक की कैद की सजा 

राज्य परिवहन विभाग के अनुसार, अगर किसी गाड़ी चालक के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है. सरकार की तरफ से जारी नोटिस में कहा, 'परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने और एयर क्वालिटी में सुधार के अपने प्रयासों में, दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के साथ चलाएं.'

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सरकार ने जारी किया नोटिस 

इस नोटिस के अनुसार, 'सभी रजिस्टर्ड वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे परिवहन विभाग की तरफ अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों से अपने वाहनों की जांच करवाएं ताकि किसी भी तरह के दंड/कारावास/ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन से बचा जा सके.'

PUC सर्टिफिकेट ऐसे बनवाएं

अगर आपके पास भी PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तुरंत इसे बनवा लें. अपने वाहनों का परीक्षण करवाने के लिए, आप परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्रों में से किसी पर भी जा सकते हैं. ये पेट्रोल पंप और वर्कशॉप में लगाए जाते हैं. फिलहाल, PUC सर्टिफिकेशन को रीयल-टाइम बनाया गया है और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड किया गया है.

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PUC सर्टिफिकेट फीस

आपको बता दें कि पेट्रोल और CNG से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच की फीस 60 रुपये है. चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये चार्ज किया जाएगा. डीजल वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र का शुल्क 100 रुपये है. 

PUC सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्रों में से किसी पर भी जा सकते हैं. ये पेट्रोल पंप और वर्कशॉप में लगाए जाते हैं. वर्तमान में, PUC सर्टिफिकेशन को रीयल-टाइम बनाया गया है. 

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