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नई दिल्ली: EPFO New Guidelines: रिटायरमेंट फंड बॉडी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने कर्मचारियों को पहले ये सुविधा दी है कि अगर उनके PF खाते में कोई गलती है तो उसे ऑनलाइन सुधार सकते थे. इसके लिए आपको कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते थे. EPFO के मुताबिक PF अकाउंट में आप अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि जैसी जानकारियां सुधार सकते थे.
अब EPFO ने पूरी प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है. जिसके बाद ये बदलाव करना अब आसान नहीं रह जाएगा. EPFO ने इन बदलावों को करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नई गाइडलाइंस लाने के पीछे EPFO का मकसद PF खातों को फ्रॉड से बचाना है. EPFO के मुताबिक नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि और लिंग में गलतियों को सुधारा जा सकता था. अब नई गाइडलाइंस के बाद खाताधारकों की परेशानी बढ़ गई है. अब आप अपनी प्रोफाइल में कुछ चुनिंदा बदलाव ही कर सकते हैं.
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हालांकि ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में पूरा नाम और प्रोफाइल में बदलाव कर फर्जी निकासी की गई. सामान्य परिस्थितियों में सदस्य की पूरी प्रोफाइल बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती. नए बदलावों के तहत आप अपने PF अकाउंट की प्रोफाइल में अपना नाम नहीं बदल सकेंगे. कई बार गलती से लोग अपने नाम की स्पेलिंग गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से PF खाते में समस्या आती है.
अब इस समस्या को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए आपको जरूरी दस्तावेजों के साथ EPFO के दफ्तर में जाना होगा. इसके अलावा आप अपनी जन्मतिथि, पिता का नाम/पति का नाम, नॉमिनी का नाम और अपने नियोक्ता का नाम भी नहीं बदल सकेंगे. इन बदलाव के लिए भी आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ EPFO के दफ्तर में जाना होगा.
हालांकि 'सरनेम' में बदलाव अब भी किया जा सकता है. दरअसल, शादी के बाद महिलाओं का सरनेम बदल जाता है, इसके लिए भी पहले महिलाओं को अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना होगा. इसके बाद ही अपना सरनेम बदल सकेंगे.
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