अगर आपका UAN नंबर आधार से लिंक है तो अब आप ऑफलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं.
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नई दिल्ली: पहले प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा निकालने में बहुत परेशानी होती थी. ऑफलाइन प्रॉसेस होने की वजह से पूर्व एम्प्लॉयर से पेपर लेने के बाद PF ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन, ऑनलाइन प्रॉसेस शुरू हो जाने के बाद घर बैठे यह पैसा निकाला जा सकता है. EPFO ने अपने नियम में बदलाव किया है. बदले हुए नियम के तहत अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर आधार से लिंक है तो आप ऑफलाइन क्लेक नहीं कर सकते हैं. ऐसे में आपके पास ऑनलाइन आवेदन का भी ऑप्शन रह जाता है. जानकारी के मुताबिक, EPFO ने ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है.
EPFO ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ऑप्शन होने के बावजूद ऑफलाइन रास्ता अपना रही हैं. फिजिकल फॉर्म का बोझ इतना बढ़ गया था कि फील्ड ऑफिस को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी. बोझ की वजह से सेटलमेंट में भी देरी होती थी. इन्हीं वजहों से EPFO ने फैसला किया कि जिन लोगों का UAN आधार से लिंक है, उनका ऑफलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा.
कैसे करना है ऑनलाइन क्लेम
1. ऑनलाइन पीएफ क्लेम करन के लिए पहले http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं.
2. वेबसाइट खुलने के बाद यहां ऑपको स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लेक का ऑप्शन दिखेगा, जहां क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा.
3. इस फॉर्म में जो जानकारी मांगी गई है, उसे भरना है. आपसे UAN नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा. इसे भरने के बाद क्लेम सबमिट करने का ऑप्शन दिखेगा.
इस फैसले से अब आपको अपने पैसे के लिए कंपनी और EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अगर आपका UAN नंबर आधार से नहीं जुड़ा है तो आप घर बैठे ही इस काम को पूरा कर सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दें, अगर आपका UAN नंबर पहले से जेनरेट है तो कंपनी बदलने पर आप पुराने अकाउंट को जारी रखने की कोशिश करें. क्योंकि, अगर नई कंपनी में आपका दूसरा UAN नंबर जेनरेट होता है तो पुराने पीएफ का पैसा निकालने में आपको परेशानी उठानी होगी.