घटिया हेलमेट बेचने वालों की अब खैर नहीं! केंद्र ने हर जिले के DM को दिया सरकारी डंडा चलाने का आदेश
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घटिया हेलमेट बेचने वालों की अब खैर नहीं! केंद्र ने हर जिले के DM को दिया सरकारी डंडा चलाने का आदेश

Helmet Safety: केंद्र सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को गैर-आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के निर्माताओं और विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

घटिया हेलमेट बेचने वालों की अब खैर नहीं! केंद्र ने हर जिले के DM को दिया सरकारी डंडा चलाने का आदेश

Nationwide Drive Against Substandard Helmets: सड़क सुरक्षा और बाजार में घटिया सुरक्षात्मक उपकरणों की बाढ़ से जुड़ी चिंताओं के बाद केंद्र ने जिला अधिकारियों को गैर-आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के निर्माताओं और विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार ने अब तक 162 हेलमेट विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. 

अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों के उल्लंघन को लक्षित करते हुए 27 छापे मारे हैं. उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा, “हेलमेट जीवन बचाते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अच्छी गुणवत्ता के हों. यह पहल बाज़ार से असुरक्षित हेलमेट हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.” 

सड़क किनारे बेचा जा रहा घटिया हेलमेट

उन्होंने आगे कहा, "यह पता चला है कि सड़क पर अमानक हेलमेट जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो का अपेक्षित प्रमाणन नहीं है, उनको बेचा जा रहा है. यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है और सड़क दुर्घटनाओं में कई मौतों का कारण बनता है. इसलिए, इस मुद्दे से निपटने की तत्काल आवश्यकता है."

सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के बिना काम करने वाले या नकली आईएसआई मार्क का उपयोग करने वाले निर्माताओं के साथ-साथ इन अमानक उत्पादों को अनजान उपभोक्ताओं को बेचने वाले खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है. उपभोक्ता बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से या भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हेलमेट निर्माता बीआईएस द्वारा लाइसेंस प्राप्त है या नहीं.

ग्राहक BIS केयर ऐप से कर सकते हैं सत्यापित

यह कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जून, 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने के बाद की गई है, जिसमें मानक आईएस 4151:2015 के तहत सभी हेलमेट के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है. अधिकारियों ने खास तौर पर सड़क किनारे बिना प्रमाणिकता वाले हेलमेट बेचने वाले विक्रेताओं को निशाना बनाया है. 

उपभोक्ता बीआईएस केयर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से विनिर्माता की साख को सत्यापित कर सकते हैं. जिला अधिकारियों को उल्लंघन की पहचान करने के लिए पुलिस और बीआईएस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अभियान को मौजूदा सड़क सुरक्षा पहलों के साथ एकीकृत किया जाएगा.

(इनपुट- पीआईबी)

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