नई दिल्ली: EPFO Latest Update: सरकार अब पेंशन और प्रॉविडेंट फंड का अलग करने पर विचार कर रही है. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि जब कर्मचारी रिटायर हो तो उसके पास पेंशन का अच्छा पैसा हो. The Employees' Provident Fund Organization (EPFO) के फॉर्मल सेक्टर में 6 करोड़ कर्मचारियों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा. 


तब पेंशन फंड से पैसा नहीं निकाल सकेंगे


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आपको बता दें कि कर्मचारी और उसकी कंपनी की ओर से 12-12 परसेंट यानी कुल 24 परसेंट का योगदान प्रॉविडेंट फंड में किया जाता है. इसमें 8.33 परसेंट हिस्सा Employees Pension Scheme (EPS) में जाता है और बाकी रकम प्रॉविडेंट फंड में जाती है. कर्मचारी जब कभी अपने अपने प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालते हैं तो अपने पेंशन अकाउंट से भी पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल अकाउंट होता है. Mint में छपी खबर मुताबिक सरकार का मानना है कि पेंशन और प्रॉविडेंट फंड अलग होने के बाद कर्मचारी पेंशन फंड पैसे नहीं निकाल सकेंगे. 


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कोरोना महामारी में लोगों ने जमकर निकाले पैसे


सरकार के इस कदम को पेंशन रिफॉर्म की तरह देखा जाएगा. Mint में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के बाद ये समस्या ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस दौरान करोड़ों लोगों की नौकरियां गईं. 31 मई 2021 तक कुल 76.3 लाख लोगों ने कोविड एडवांस के रूप में इन अकाउंट्स से पैसे निकाले हैं. 1 अप्रैल 2020 से 3.9 करोड़ क्लेम्स, जिसमें कोविड एडवांस भी शामिल हैं EPFO ने 19  जून, 2021 तक सेटल किए हैं. 


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PF और पेंशन फंड को अलग करने पर चर्चा


Mint की खबर के मुताबिक, नाम नहीं छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि EPFO में PF और पेंशन स्कीम का अलग अलग होना बेहद जरूरी है. जरूरत के वक्त PF से पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं , पेंशन अकाउंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए. अधिकारी ने बताया कि एक इंटरनल सरकारी पैनल ने EPF और EPS अकाउंट्स को अलग करने की सलाह दी थी. जिस पर इस साल की शुरुआत में EPFO की बोर्ड बैठक में चर्चा भी हुई थी.


अधिकारी का कहना है कि अगर किसी वजह से कोई सब्सक्राइबर पेंशन फंड से पैसा निकालता भी है तो उसे बदली हुई वैल्यू दिखाई देगी, यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन कम हो जाएगी. मैच्योरिटी से पहले निकासी को कम करने के लिए, जब कोई सब्सक्राइबर पेंशन फंड तोड़ेगा तो उसे कुछ इनसेंटिव्स से हाथ धोना पड़ सकता है.


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