New Guidelines For Health Insurance: प्रीमियम भुगतान में छूट की अवधि आमतौर पर 15 से 30 दिन तक होती है. लेकिन यह अलग-अलग कंपनियों और पॉलिसी के हिसाब से बदल भी सकती है. सभी कंपनियां इस तरह की छूट अपने ग्राहकों को नहीं देतीं थीं.
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Health Insurance Rule Change: अगर आपने अपने या परिवार के लिए किसी भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) ले रखा है तो यह अपडेट आपके काम का है. जी हां, IRDAI की तरफ से मास्टर रेग्युलेटर जारी कर पॉलिसी लेने वालों को राहत दी गई है. इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं. अब यदि आप किस्तों में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं तो ग्रेस पीरियड में भी आपको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा. ग्रेस पीरियड का यह फायदा 15 दिन, मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना किस्त सभी पर मिलेगा. यानी अब निश्चित दायरे में यदि आपका प्रीमियम लेट होता है तो आप इस दौरान इलाज करा सकेंगे.
आप भी इस अवधि का फायदा उठा सकते हैं
नया नियम लागू होने के बाद यदि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की तारीख यदि निकल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर कंपनियां प्रीमियर भरने के लिए अतिरिक्त समय देती हैं, इसे ग्रेस पीरियड (Grace Period) कहते हैं. इस दौरान प्रीमियम भरकर आप अपने इंश्योरेंस कवर को चालू रख सकते हैं. यदि आपको कभी वित्तीय परेशानी आ जाए तो आप इस अवधि का फायदा उठा सकते हैं. छूट की यह अवधि आमतौर पर 15 से 30 दिन तक होती है. लेकिन यह अलग-अलग कंपनियों और पॉलिसी के हिसाब से बदल भी सकती है. सभी कंपनियों इस तरह की छूट अपने ग्राहकों को नहीं देतीं. इसलिए अपनी पॉलिसी की शर्तों को जरूर जांच लें.
किस्तों में भी प्रीमियम भरने पर छूट मिलेगी
पहले, हेल्थ इंश्योरेंस की किस्त भरने का टाइम निकलने पर परेशानी होती थी. लेकिन अब इंश्योरेंस रेग्युलेट करने वाली संस्था IRDAI ने नए नियम बनाए हैं. अब किस्तों में प्रीमियम भरने पर भी आपको छूट मिलेगी. यदि आप मंथली प्रीमियम भरते हैं तो आपको 15 दिन की छूट मिलेगी. लेकिन यदि आप प्रीमियम का भुगतान तिमाही या छमाही या सालाना आधार पर करते हैं तो आपको 30 दिन की छूट मिलेगी. सीधा सा मतलब यह हुआ कि यदि आप तय समय सीमा के अंदर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो बीमार होने पर आपको क्लेम मिल सकता है. पहले, छूट का समय कंपनियों के हिसाब से अलग-अलग होता था. लेकिन अब IRDAI ने सबके लिए एक ही टाइम लिमिट तय कर दी है.
पहले यदि आप प्रीमियम भरने की तारीख से चूक जाते थे तो आपका केवल इंश्योरेंस चालू रहता था. आपको इस दौरान क्या सुविधा मिलेगी या क्या नहीं, यह कंपनी पर निर्भर करता था. लेकिन अब छूट की अवधि में आपको इंश्योरेंस के सभी फायदे जैसे सम इंश्योर्ड, नो क्लेम बोनस, वेटिंग पीरियड और पहले से मौजूद बीमारियों के लिए मिलने वाली मोहलत मिलती रहेगी. IRDAI की तरफ से नए नियम बना दिये गए हैं, जिससे सभी कंपनियों को यह छूट देनी होगी.
IRDAI की तरफ से किये गए बदलाव पर RenewBuy के को-फाउंडर बालचंद्र शेखर कहते हैं कि इससे लोग ज्यादा संख्या में हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे. अब पॉलिसीहोल्डर को यह समझने में आसानी होगी कि उनके इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर मिलेगा. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तीन घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट होने के नियम से भी पॉलिसीधारकों को सहूलियत मिलेगी. नए नियम से लोगों को आने वाले समय में राहत मिलेगी.