Life Insurance Corporation: कंपनी ने कहा कि यह को-बीमा लेनदेन के मामले में अनुयायी के रूप में स्वीकार किए गए सह-बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने और पुनर्बीमा प्रीमियम पर स्वीकार किए गए पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है.
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ICICI Lombard GST Notice: जीएसटी (GST) की जांच एजेंसी डीजीजीआई (DGGI) ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच कुछ आपूर्ति में टैक्स का भुगतान नहीं करने पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस (ICICI Lombard General Insurance) को 1,728 करोड़ रुपये का 'डिमांड नोटिस' भेजा है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) की तरफ से शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया गया कि माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGI) की पुणे इकाई ने 17,28,86,10,803 रुपये के ‘टैक्स डिमांड’ का आरोप लगाते हुए 27 सितंबर को उसे कारण बताओ ‘डिमांड नोटिस’ जारी किया.
जीएसटी का भुगतान नहीं करने से जुड़ा मामला
कंपनी ने कहा कि यह को-बीमा लेनदेन के मामले में अनुयायी के रूप में स्वीकार किए गए सह-बीमा प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने और पुनर्बीमा प्रीमियम पर स्वीकार किए गए पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. यह जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच विभिन्न भारतीय और विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों से जुड़ा है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (ICICI Lombard) ने कहा कि नोटिस इंस्ट्रियल मामलों से जुड़ा है और कंपनी उक्त नोटिस पर उचित जवाब दाखिल करेगी.
एलआईसी को 290 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस
इससे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation) को भी 290 करोड़ रुपये के जीएसटी नोटिस मिला है. इस मामले के अक्टूबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में उठने की उम्मीद है. जी मीडिया को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जीएसटी काउंसिल की 7 अक्टूबर को होने वाली 52वीं बैठक में एलआईसी (LIC) को बिहार जीएसटी (GST) से मिलने वाले नोटिस पर चर्चा हो सकती है.
जीएसटी काउंसिल की तरफ से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी में बताया गया कि जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होगी. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगने वाली जीएसटी दर समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को हुई थी. इस दौरान कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.