Income Tax Return Filing: आपके ITR पर आएगा शानदार र‍िफंड, ब‍िना देर क‍िये आज ही करें 5 काम; देर हुई तो पछताओगे
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Income Tax Return Filing: आपके ITR पर आएगा शानदार र‍िफंड, ब‍िना देर क‍िये आज ही करें 5 काम; देर हुई तो पछताओगे

Income Tax: आईटीआर दाख‍िल करते समय तय मानकों के अनुसार ज्‍यादा से ज्‍यादा टैक्स रिफंड लेना अहम होता है. आइए हम बताते हैं आपको कुछ ऐसी जानकारी, ज‍िनका आपको आईटीआर फाइल करते समय ध्‍यान रखना चाह‍िए.

Income Tax Return Filing: आपके ITR पर आएगा शानदार र‍िफंड, ब‍िना देर क‍िये आज ही करें 5 काम; देर हुई तो पछताओगे

ITR Filing: यद‍ि आपकी सैलरी से इनकम टैक्‍स के रूप में काटी गई राश‍ि ज्‍यादा है तो आयकर व‍िभाग की तरफ से आपको र‍िफंड म‍िलेगा. इस बार आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तय की गई है. आमदनी, देनदारियों और निवेश का खुलासा करने के लिए आपका आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है. उसी के आधार पर आपके ऊपर टैक्‍स की देनदारी बनती है. आईटीआर दाख‍िल करते समय तय मानकों के अनुसार ज्‍यादा से ज्‍यादा टैक्स रिफंड लेना अहम होता है. आइए हम बताते हैं आपको कुछ ऐसी जानकारी, ज‍िनका आपको आईटीआर फाइल करते समय ध्‍यान रखना चाह‍िए. इससे आपके अकाउंट में ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िफंड आएगा.

समय से जमा करें आईटीआर

क‍िसी भी काम में समय सीमा का ध्‍यान रखना जरूरी होता है. इस बार आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल करने से आप जुर्माने से बच जाएंगे और आपका समय से ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िफंड भी आएगा. आयकर व‍िभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार अभी तक प‍िछले साल की तुलना में ज्‍यादा आईटीआर फाइल हुए हैं.

सही टैक्‍स र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट भाषण के दौरान न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम कीक घोषणा की थी. व‍ित्‍त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया था क‍ि टैक्‍सपेयर उस र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन करें जिसके तहत अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं. आपके लिए सही टैक्‍स र‍िजीम का स‍िलेक्‍शन करना जरूरी है, इसके आधार पर आपको र‍िफंड म‍िलेगा.

रिटर्न को वेर‍िफाई करें
आयकर रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के अंदर इसका सत्‍यापन जरूरी होता है. यदि आपके रिटर्न का सत्‍यापन नहीं हुआ तो इसे अमान्य माना जाएगा. साथ ही टाइम ल‍िम‍िट न‍िकलने के बाद टैक्‍सपेयर को नया आईटीआर दाखिल करना होगा. इसल‍िए जरूरी है क‍ि आप अपने रिफंड की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्‍च‍ित करने के ल‍िए अपने रिटर्न को तुरंत सत्यापित करें.

दावा कटौती
पब्‍ल‍िक प्रॉव‍िडेंट फंड (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), लाइफ इंश्‍योरेंस-मेड‍िकल इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम और होम लोन के ब्‍याज पर आप कटौती पा‍ने के हकदार हैं. आपको ज्‍यादा से ज्‍यादा र‍िफंड के ल‍िए इसका दावा करना चाहिए. आपको सलाह है क‍ि फॉर्म 16 में दर्शाई गई कटौतियों और छूटों के अलावा सभी कटौतियों और छूट की आप पहचान करें. साथ ही क‍िसी भी गलती से बचने के ल‍िए अपने डाटा का मिलान करें.

वैल‍िड बैंक अकाउंट
आपको बैंक खाते को सत्यापित करना होगा और सुन‍िश्‍च‍ित करना होगा क‍ि यह इनकम टैक्‍स फाइलिंग ई-पोर्टल पर सही तरीके से सत्यापित है. आयकर विभाग की तरफ से अपने पोर्टल पर मान्य बैंक खाते में ही रिफंड ट्रांसफर क‍िया जाता है. टैक्स रिफंड को क‍िसी भी परेशानी के ब‍िना पाने के ल‍िए बैंक खाते को सत्यापित करें. इस तरह आप ज्‍यादा से ज्‍यादा आयकर रिफंड का फायदा उठा सकते हैं.

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