क्या आप भी रहते हैं Financial Year और Assessment Year के बीच कन्‍फ्यूज? यहां कर लीजिए दूर
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क्या आप भी रहते हैं Financial Year और Assessment Year के बीच कन्‍फ्यूज? यहां कर लीजिए दूर

Financial Year Vs Assessment Year: कई बार लोग  फाइनेंशियल ईयर यानी FY को ही  असेसमेंट ईयर यानी AY समझने लगते हैं. अगर आपको भी इन दोनों में कोई कंफ्यूजन है तो आइए आपको बताते हैं इनके बीच का फर्क क्या है.

क्या आप भी रहते हैं Financial Year और Assessment Year के बीच कन्‍फ्यूज? यहां कर लीजिए दूर

Financial Year Vs Assessment Year: टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में पता रहता है. अगर आप आईटीआर (Income Tax Return- ITR) फाइल करते हैं, तो आपने फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के बारे में जरूर सुना होगा. वहीं, बहुत से लोग फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कन्‍फ्यूज रहते हैं. आज हम आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देंगे...

फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में वित्‍त वर्ष कहा जाता है और शॉर्ट में FY लिखा जाता है. जबकि, असेसमेंट ईयर को आकलन वर्ष कहा जाता है और शाॉर्ट में AY लिखा जाता है. 

फाइनेंशियल ईयर 
इस ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और यह साल 31 मार्च को खत्‍म होता है. इसके अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कहा जाएगा. इसे आसानी से समझिए कि सालभर की वो अवधि जिसमें आप कमाई करते हैं, वह वित्त वर्ष कहलाता है. सरकार जो बजट पेश करती है वह भी फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है. एडवांस टैक्स और टीडीएस फाइनेंशिल ईयर में ही अदा जाते हैं. 

ये दोनों टैक्स आपकी संभावित आमदनी के अनुमानित गणना पर आधारित होते हैं, ऐसे में असल देनदारी से ये कम या ज्‍यादा हो सकते हैं. टैक्‍स की असली देनदारी असेसमेंट ईयर में ही पता चलती है. 

असेसमेंट ईयर
फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के ठीक बाद असेसमेंट ईयर की शुरुआत होती है. आकलन वर्ष यानी वह साल जब आप वित्त वर्ष की कमाई पर टैक्‍स का असेसमेंट करते हैं. 2022-23 तक का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक था, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है. 

लास्ट वित्त वर्ष की देनदारी असेसमेंट ईयर में होती है तय 
पिछले वित्‍त वर्ष की कुल कमाई पर कितने टैक्‍स की देनदारी हुई, ये असेसमेंट ईयर में तय किया जाएगा और उसके हिसाब से इनकम टैक्स ​रिटर्न दाखिल किया जाएगा. इसे ऐसे समझिए कि आप 31 जुलाई 2023 में वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई पर आईटीआर दाखिल करेंगे. नियमानुसार वित्त वर्ष खत्म होने के सालभर के अंदर रिटर्न जमा करना जरूरी है. असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स नियम और टैक्स स्लैब रेट्स वही रहेंगे, जो वित्त वर्ष के लिए थे.

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