LIC Policy: अगर आप एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं यानी बंद करना चाहते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको एलआईसी के नियमों के आधार पर सरेंडर वैल्यू मिलती है. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.
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LIC Policy: अगर आप भी एलआईसी की पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं यानी पॉलिसी सरेंडर करना कहते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की हैं. आज हम यहां आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं. पहले आप ये जान लीजिए कि आप एलआईसी की पॉलिसी को कम से कम 3 साल बाद ही सरेंडर कर सकते हैं. अगर आपने 3 साल के पहले इसे सरेंडर किया तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा.
अगर आप नियम के तहत एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है. दरअसल, पॉलिसी बंद करने पर उसकी वैल्यू के बराबर पैसा वापस मिलता है, उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं. एलआईसी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपने पूरे तीन साल एलआईसी का प्रीमियम भरा है तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी.
पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी होल्डर को नुकसान उठाना पड़ता है. लेकिन अगर आपने लगातार 3 साल प्रीमियम भरे हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगा. उसके बाद जो आपने पहले साल का प्रीमियम का पैसा भरा है वो भी जीरो हो जाता है, लेकिन बाकी के दो साल पर 30 फीसदी पैसा मिलेगा. इतना ही नहीं, इसमें राइडर्स के लिए भुगतान किया गया कोई अतिरिक्त प्रीमियम, टैक्स और एलआईसी से प्राप्त होने वाले किसी भी बोनस को भी शामिल नहीं किया गया है.
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अगर आप भी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एलआईसी सरेंडर फॉर्म और एनईएफटी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और पॉलिसी के मूल दस्तावेज लगाने पड़ते हैं. इसके अलावा, हाथ से लिखे एक पत्र में आपको बताना पड़ेगा कि आप पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं.
1. ऑरिजिनल पॉलिसी बांड दस्तावेज
2. एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074. (फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है).
3. बैंक खाता डिटेल
4. एलआईसी का एनईएफटी फॉर्म (यदि आप सरेंडर फॉर्म का उपयोग नहीं कर रहे हैं).
5. मूल आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड.