सरकार ने मार्च से लेकर अगस्त 2020 की अवधि के दौरान लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी. अब मोराटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा. केंद्र सरकार बकाया लोन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का पैसा खुद भरेगी.
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नई दिल्ली: आज 5 नवंबर है, लोन मोराटोरियम (Loan Moratorium) मामले में बैंकों को ब्याज पर ब्याज (Interest on interest) का पैसा खाताधारकों को अकाउंट में वापस करना है. सरकार के आदेश के बाद रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया था कि 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज (compound interest) और साधारण ब्याज (simple interest) के अंतर का जो भी पैसा है, वो खाताधारकों को लौटा दें. बाद में सरकार इन बैंकों को भुगतान कर देगी. आपको बता दे कि आज लोन मोराटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है.
पीटीआई में छपी खबर के मुताबिक बैंकों ने मोराटोरियम अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की रकम को ग्राहकों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानि ग्राहकों के खातों में पैसे भेजना शुरू भी कर दिया गया है. सरकारी बैंकों की ओर से अनुग्रह राशि (ex-gratia Aamount) का मैसेज भी ग्राहकों को मिला है. जिसमें लिखा गया है..."Dear customer credited COVID-19 Relief ex-gratia of ... On November 3 to your account,"
पिछले हफ्ते ही रिजर्व बैंक ने सभी वित्तीय संस्थानों, जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (NBFC) भी शामिल हैं, आदेश दिया था कि 6 महीने की लोन मोराटोरियम अवधि के दौरान 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर वसूली गई ब्याज पर ब्याज की रकम को 5 नवंबर तक ग्राहकों को वापस कर दिया जाए.
सरकार ने मार्च से लेकर अगस्त 2020 की अवधि के दौरान लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोराटोरियम की सुविधा दी थी. अब मोराटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा. केंद्र सरकार बकाया लोन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का पैसा खुद भरेगी. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के MSME, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टर पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज नहीं वसूले जाएंगे.
अब सभी के मन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि उन्हें कितना ब्याज वापस मिलेगा. तो इसको सीधे शब्दों में कहें तो 6 महीनों (मार्च-अगस्त) के दौरान चुकाए गए चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) और सामान्य ब्याज (Simple Interest) का जो भी अंतर होगा, वो आपको वापस हो जाएगा, इसे आसान भाषा में कैशबैक ही समझ लीजिए.
चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा जटिल है, इसलिए हम आपको सिर्फ आसान कैलकुलेशन से बताने जा रहे हैं कि कितना ब्याज वापस मिलेगा. इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं.
उदाहरण नंबर 1.
मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का लोन लिया है. इस पर 7 परसेंट के हिसाब से EMI चुका रहे हैं.
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कंपाउंड ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 50 लाख
ब्याज 7%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 1,77,572
सिम्पल ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 50 लाख
ब्याज 7%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 1,75,000
कितना कैशबैक मिलेगा = कंपाउंड ब्याज-सिम्पल ब्याज
= 1,77,572-1,75,000
= 2572 रुपये
यानी आपके खाते में 2572 रुपये वापस आएंगे.
उदाहरण नंबर 2
मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है. इस पर 7.5 परसेंट के हिसाब से EMI चुका रहे हैं.
कंपाउंड ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 30 लाख
ब्याज 7.5%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 1,14,272
सिम्पल ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 30 लाख
ब्याज 7.5%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 112500
कितना कैशबैक मिलेगा = कंपाउंड ब्याज-सिम्पल ब्याज
= 1,14,272- 112500
= 1772 रुपये
उदाहरण नंबर 3
मान लीजिए आपने 35 लाख का लोन लिया है. इस पर 6.9 परसेंट के हिसाब से EMI चुका रहे हैं.
कंपाउंड ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 35 लाख
ब्याज 6.9%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 1,22,499
सिम्पल ब्याज की कैलकुलेशन
लोन अमाउंट 35 लाख
ब्याज 6.9%
अवधि 6 महीना
कंपाउंड ब्याज 1,20,750
कितना कैशबैक मिलेगा = कंपाउंड ब्याज-सिम्पल ब्याज
= 1,22,499 - 120750
= 1749 रुपये
इस कैलकुलेशन आपको इतना अंदाजा तो जरूर मिल गया होगा कि कितनी रकम आपको वापस मिलेगी. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले ग्राहक और लाभ नहीं लेने वाले ग्राहक RBI के आदेश का इंतजार कर रहे थे.
किसे नहीं मिलेगा कैशबैक का फायदा
1. कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन पर ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. दरअसल, वित्त मंत्रालय की ओर से बार-बार पूछे गए लोन मोरेटोरियम से जुड़े सवालों के जवाब जारी किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने बताया है कि फसल और ट्रैक्टर लोन कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है, जो ब्याज-पर-ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) माफी योजना में शामिल नहीं है. आसान भाषा में समझें तो फसल और ट्रैक्टर लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम पर चक्रवृद्धि ब्याज देना ही होगा. उन्हें इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी.
2. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी सवाल-जवाब के सेट में बताया है कि अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर्स और बांड्स के बदले में लोन लिया है तो इस ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, यह कर्ज सरकार की राहत की स्कीम से बाहर है. इसके अलावा इस स्कीम का फायदा उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, जिनके लोन अकाउंट 31 मार्च के पहले से ही एनपीए चल रहे होंगे.