एपीएम गैस की कीमतों में बदलाव नहीं, रिलायंस के लिए दरें घटाई गईं
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एपीएम गैस की कीमतों में बदलाव नहीं, रिलायंस के लिए दरें घटाई गईं

APM gas price: सरकार ने सीएनजी और उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाली एपीएम गैस की कीमतों में शुक्रवार को कोई बदलाव नहीं किया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई.

एपीएम गैस की कीमतों में बदलाव नहीं, रिलायंस के लिए दरें घटाई गईं

APM gas price: सरकार ने सीएनजी और उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाली एपीएम गैस की कीमतों में शुक्रवार को कोई बदलाव नहीं किया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई. एपीएम से मतलब प्राकृतिक गैस के लिये प्रशासनिक स्तर पर मूल्य निर्धारण व्यवस्था से है. इस तरह पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत 8.57 अमेरिकी डॉलर प्रति 10 लाख ब्रिटिश ताप इकाई (एमएमबीटीयू) पर बरकरार रखी गई.

नए लेकिन कठिन क्षेत्रों से निकलने वाली गैस की दरों को मामूली रूप से घटाकर 12.12 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू कर दिया गया. ऐसे ही एक क्षेत्र का संचालन रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी सहयोगी बीपी केजी बेसिन में करती है. तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने एक आदेश में कहा है कि ये दरें अस्थायी हैं.

दिल्ली में पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने की कवायद शुरू

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को सीधे कबाड़ में भेजने की कवायद शुरू कर दी है. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिए प्रेरित करना है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नई पहल के तहत यदि बहुत अधिक पुराने हो चुके वाहन शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा.’’ एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई के दस दलों ने दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को मिलाकर कुल 50 वाहनों को सिविल लाइंस इलाके से जब्त किया और इन्हें पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) को सौंप दिया गया.’’

वाहन मालिक यदि दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा. उच्चतम न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर 2018 में रोक लगा दी थी. न्यायालय ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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