Driving License बनवाने में अब RTO का झंझट नहीं, घर बैठे हो जाएगा काम, नई गाइडलाइंस जारी
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Driving License बनवाने में अब RTO का झंझट नहीं, घर बैठे हो जाएगा काम, नई गाइडलाइंस जारी

New Driving License: इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में घर में रहना बेहतर है. सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाएं तो बेहतर है.

Driving License बनवाने में अब RTO का झंझट नहीं, घर बैठे हो जाएगा काम, नई गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली: New Driving License: इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में घर में रहना बेहतर है. सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाएं तो बेहतर है. इसलिए अगर आप इस बात से परेशान है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या उसका रीन्यूअल करवाना है, इसके लिए आपको RTO जाना पड़ेगा तो कतई परेशान न हों. आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को बनवाने और उसके रीन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है. 

Driving License की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन 

नए नियम के मुताबिक Learner's license पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रीन्यूअल के लिए किया जा सकेगा.

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RC रीन्यूअल के लिए भी सहूलियत

ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने  कर दी गई है. 

ड्राइविंग टेस्ट के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं

इसी के साथ ही सरकार ने Learner's License के लिए भी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है. जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी, ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है. ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है. 

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DL, RC की वैधता बढ़ाई जा चुकी है

मार्च के अंत में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट वगरैह की वैधता बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि पूरे देश में कोरोना से खराब होते हालात को देखते हुए इन दस्तावेजों को जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, उन्हें अगली 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.

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