New Driving License: इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में घर में रहना बेहतर है. सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाएं तो बेहतर है.
Trending Photos
नई दिल्ली: New Driving License: इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, ऐसे में घर में रहना बेहतर है. सरकार ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि लोगों के ज्यादातर काम घर बैठे हो जाएं तो बेहतर है. इसलिए अगर आप इस बात से परेशान है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या उसका रीन्यूअल करवाना है, इसके लिए आपको RTO जाना पड़ेगा तो कतई परेशान न हों. आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं. सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को बनवाने और उसके रीन्यूअल के लिए नई गाइडलाइंस लेकर आया है.
नए नियम के मुताबिक Learner's license पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. यानी एप्लीकेशन से लेकर लाइसेंस की प्रिंटिंग तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल मेडिकल सर्टिफिकेट्स, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रीन्यूअल के लिए किया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें- LPG बुकिंग के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव! किसी भी गैस एजेंसी से भरवा सकेंगे सिलेंडर!
ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आसान की जा सके. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रीन्यूअल अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके अलावा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा भी अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है.
इसी के साथ ही सरकार ने Learner's License के लिए भी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किया है. जिसके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं होगी, ये काम ट्यूटोरियल के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है. ये कदम कोरोना महामारी के समय बड़ी राहत देने वाला है.
VIDEO
मार्च के अंत में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट वगरैह की वैधता बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है. मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि पूरे देश में कोरोना से खराब होते हालात को देखते हुए इन दस्तावेजों को जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, उन्हें अगली 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.
ये भी पढ़ें- दिल्ली में Lockdown बढ़ा, बाहर निकलने के लिए जरूरी होगा e-pass, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
LIVE TV