Tax सेव‍िंग के ल‍िए एक से ज्‍यादा घर का HRA क्‍लेम कर सकते हैं? यहां जान‍िए न‍ियम
Advertisement
trendingNow11900963

Tax सेव‍िंग के ल‍िए एक से ज्‍यादा घर का HRA क्‍लेम कर सकते हैं? यहां जान‍िए न‍ियम

Tax Saving Tips: एचआरए छूट केवल आपके द्वारा किराये पर ल‍िए गए रेज‍िडेंश‍ियल हाउस के संबंध में म‍िलेगी. ऐसे में आप केवल अपने घर के भुगतान क‍िए गए कि‍राये के आधार पर ही एचआरए का दावा कर पाएंगे.

Tax सेव‍िंग के ल‍िए एक से ज्‍यादा घर का HRA क्‍लेम कर सकते हैं? यहां जान‍िए न‍ियम

House Rent Allowance: सच‍िन पटेल मुंबई में क‍िराये के मकान में रहते हैं. उनके माता-प‍िता अहमदाबाद में क‍िराये के दूसरे मकान में रहते हैं. वह दोनों घरों क क‍िराया चुका रहे हैं. उनके पास दोनों घर का रेंट एग्रीमेंट और किराये की रसीदें हैं. ऐसे में उनका सवाल है क‍ि क्या एक से ज्‍यादा प्रॉपर्टी के क‍िराये पर मकान किराया भत्ता (HRA) का दावा किया जा सकता है? हो सकता है आपका सवाल भी सच‍िने से म‍िलता-जुलता हो. अगर हां तो यह खबर आपके काम की है.

एम्‍पलायर की तरफ से म‍िलता है व‍िशेष भत्‍ता

आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट म‍िलती है. इसके अलावा, आयकर अधिनियम का नियम 2A एचआरए (HRA) छूट का दावा करने के लिए संतुष्ट होने वाली शर्तों को तय करता है. नियम 2A में दी गई शर्त में से एक यह है क‍ि टैक्‍सपेयर द्वारा कब्जे वाले रेज‍िडेंश‍ियल हाउस के बारे में किराये के भुगतान पर वास्तव में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए कर्मचारी को उसके एम्‍पलायर की तरफ से भत्ता विशेष रूप से दिया जाना चाहिए.

रेज‍िडेंश‍ियल हाउस पर म‍िलेगी छूट
एचआरए छूट केवल आपके द्वारा किराये पर ल‍िए गए रेज‍िडेंश‍ियल हाउस के संबंध में म‍िलेगी. ऐसे में आप केवल अपने घर के भुगतान क‍िए गए कि‍राये के आधार पर ही एचआरए का दावा कर पाएंगे. आप अपने माता-प‍िता के घर के ल‍िए भी यद‍ि क‍िराया देते हैं तो उस पर आप एचआरए का दावा नहीं कर पाएंगे. आप एचआरए की ज‍िस राश‍ि का दावा कर सकते हैं उसकी भी एक ल‍िम‍िट है. इसके तहत आप अपनी बेस‍िक सैलरी का अध‍िकतम 50 प्रत‍िशत तक क्‍लेम कर सकते हैं.

उदाहरण से ऐसे समझें
उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेस‍िक पे 50,000 रुपये महीना है और आपको 20000 रुपये महीने का एचआरए म‍िलता है. लेक‍िन आप किराये के रूप में हर महीने 30,000 रुपये का भुगतान करते हैं. तो आपकी एचआरए छूट 20,000 रुपये महीने और सालाना प्रत्‍येक वित्तीय वर्ष के लिए 2.4 लाख रुपये होगी. यहां आपके ल‍िए यह ध्‍यान देने वाली बात है क‍ि एचआरए छूट आपकी टैक्‍सेबलब इनकम से कटौती है. यानी आपकी टैक्‍सेबल इनकम जितनी कम होगी, आपकी आयकर देनदारी उतनी ही कम होगी.

आप यद‍ि एक से ज्‍यादा प्रॉपर्टी के ल‍िए एचआरए का दावा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपके दावे की जांच कर सकता है. इसलिए, न‍ियमानुसार एचआरए का दावा करें. उचित दस्तावेज बनाए रखना और यह सुन‍िश्‍च‍ित करना महत्वपूर्ण है कि आप दोनों संपत्तियों के लिए एचआरए (HRA) का दावा करने के पात्र हैं. आपको अपने एम्‍पलायर को दोनों प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट, दोनों प्रॉपर्टी की क‍िराये की रसीदों के साथ ही आपके एम्‍पलायर की तरफ से द‍िया गया घोषणा पत्र जिसमें कहा गया हो कि आपने दोनों संपत्तियों के लिए एक साथ एचआरए का दावा नहीं किया गया है.

Trending news