31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो रहा है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आधार-पैन लिंकिंग, ITR फाइलिंग जैसे ये 10 जरूरी काम नहीं किए हैं तो और देर ना करें. जल्द से जल्द इसे निपटा लें क्योंकि 1 अप्रैल से कई नियम बदल जाएंगे और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं वे कौन से जरूरी काम हैं...
आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर आप 31 मार्च तक PAN से Aadhaar को लिंक नहीं करते हैं तो भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है. आपका पैन Deactivate हो सकता है और इसके बाद इस्तेमाल पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
कैसे करें लिंक: आप फोन से एक मैसेज भेजकर आधार-पैन को लिंक करा सकते हैं. सबसे पहले आप कैपिटल लेटर में IDPN टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, और ये प्रक्रिया पूरी होने पर आपको मैसेज के जरिए कन्फर्मेशन मिल जाएगा.
7 बैंकों के चेकबुक 1 अप्रैल से अमान्य हो जाएंगे. इनमें देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक का नाम शामिल है. ये सभी वो बैंक हैं जिनका किसी दूसरे बैंक में विलय हो चुका है. यानी अगर आपका इन 7 बैंक में से किसी में भी खाता है तो फटाफट अपनी नई चेक बुक और IFSC कोड का पता कर लें.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी. अगर आप आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरते हैं तो आपको 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) में रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख है. अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करना ही होगा. इस स्कीम के तहत किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिये जाते हैं. ये रकम किसानों को तीन बराबर किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.
SBI, कोटक महिन्द्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC ने सस्ते होम लोन की पेशकश की है. एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन रेट्स 6.70 फीसदी हैं. जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में 6.65 फीसदी है. वहीं एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों के लिए होम लोन पर ब्याज दर में 0.05 फीसदी की कटौती की है.
कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी कर्मचारी LTC का फायदा नहीं उठा सके. इस वजह से सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की. इस योजना के तहत 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC में क्लेम कर सकते हैं.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) को फायदा पहुंचाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत 31 मार्च तक लोन लिया जा सकता है. सरकार ने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपये का फंड रखा है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत डिटेल देने की अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है. भुगतान के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल है. इस स्कीम का मकसद पेंडिंग टैक्स विवादों को सुलझाना है.
अगर आप इनकम टैक्स छूट (Income Tax Saving) का फायदा लेने के लिए किसी पॉलिसी को खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये पॉलिसी 31 मार्च से पहले ही खरीदनी होगी. इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर ही टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है. किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने करने की समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल (Belated Return File) करने का नियम है. बिलेटेड रिटर्न 10 हजार रुपए की लेट फीस के साथ 1 अप्रैल से पहले ही जमा करना है.
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