Electric Vehicle: पेट्रोल-डीजल की कीमतें भले कम न हों, लेकिन सरकार किसी न किसी रास्ते राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में इलेक्ट्रिक और मेथनॉल, एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों के लिए परमिट ले जाने की छूट के प्रस्ताव को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ‘रेंट ए कैब स्कीम’, 1989 और ‘रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम’ में संशोधन किये गये हैं. इन वाहनों को परमिट की जरूरत नहीं होगी. इसे लेकर इन दो योजनाओं को लागू करने को लेकर कुछ राज्यों की तरफ से रिप्रजेंटेशन आए थे.
नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इन वाहनों के लिए साथ में परमिट लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी. इसका मतलब ये हुआ कि इन वाहनों को बिना परमट (permit) किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा यानी इन वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल करने पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी. मंत्रालय के इस फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री को भी राहत होगी.
सरकार ने हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को परमिट से छूट पहले ही दे रखी थी, लेकिन इसमें टू-व्हीलर्स का जिक्र नहीं किया गया था या यूं कहें कि इसे लेकर साफ निर्देश नहीं थे. अब नए नोटिफिकेशन में टू-व्हीलर्स की बात कही गई है.
इसलिए अब इन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को कानूनी रूप से किराए पर दिया जा सकेगा और इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे सबसे बड़ा फायदा किराये पर देने वाले दोपहिया वाहन ट्रांसपोर्टरों को होगा.
सड़क परिवहन मंत्रालय के इस फैसले से टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा. जैसा कि गोवा और दूसरे डेस्टिनेशंस पर होता है, जहां स्कूटर और बाइक को टूरिस्ट को किराए पर दिया जाता है. अब इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी.
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