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Income Tax की वेबसाइट हुई क्रैश, अब ऑफलाइन ऐसे कराएं आधार से पैन कार्ड लिंक

नई दिल्ली: आज (31 मार्च) पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आखिरी दिन है. ऐसे में भारी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से वेबसाइट क्रैश कर गई. हालांकि कुछ देर में इसे ठीक कर लिया गया, लेकिन कुछ यूजर्स को अभी भी इसे एक्सेस करने में परेशानी आ रही है. ऐसे में अगर आपको भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में परेशानी आ रही है तो हम आपको ऐसा तरीका बता रहे जिसे फॉलो कर आप ऑफलाइन पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं....

ऑफलाइन भी कर सकते है लिंक

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ऑफलाइन भी कर सकते है लिंक

आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप ऑफलाइन भी लिंक करवा सकते हैं. अगर आप के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं. 

 

एक SMS से हो जाएगा काम

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एक SMS से  हो जाएगा काम

इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में UIDPN टाइप करके,  स्पेश के बाद PAN और Aadhaar नंबर एंटर करना होगा.  डिटेल्स को अब 567678 या 56161 नंबर पर भेजें. इसके बाद विभाग आपके PAN को आधार से Link करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

 

देना पड़ सकता है जुर्माना

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देना पड़ सकता है जुर्माना

जो लोग 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है. साथ ही उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद इनएक्टिव कर दिया जाएगा. डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

 

 

पैन हो जाएगा निष्क्रिय

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पैन हो जाएगा निष्क्रिय

अगर कोई व्यक्ति आखरी तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानी उसका वित्तिय लेनदेन में पैन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. जहां भी पैन कार्ड की जरूरत होगी वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. इसका सीधा असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, डीमैट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर पडे़गा. 

 

अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं

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अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से लिंक करने तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है. क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. ऐसे में आज के ही दिन आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. 

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