Sukanya Samriddhi Yojana : अगर आप भी बेटी के भविष्य के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार की एक योजना है 'सुकन्या समृद्धि योजना' (SSY). इसमें निवेश पर 80C के तहत छूट भी मिलती है. आइए जानते हैं SSY में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में.
'सुकन्या समृद्धि योजना' के खाते को पहले बेटी की मौत या बेटी के रहने का पता बदलने पर बंद किया जा सकता था. लेकिन अब खाताधारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है. अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है.
पहले दो बेटियों के खाते पर ही 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था. तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं था. लेकिन अब यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है.
खाते में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है. नए नियमों के तहत खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा. पहले ऐसा नहीं था.
पहले बेटी 10 साल में खाते को ऑपरेट कर सकती थी. लेकिन नए नियमों के अनुसार अब 18 साल की उम्र से पहले बेटियों को खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं है. इस उम्र तक अभिभावक ही खाते को ऑपरेट करेंगे.
नए नियमों में तहत खाते में गलत ब्याज डलने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है. इसके अलावा खाते का सालाना ब्याज हर वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा.
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