अगर आपने ईपीएफओ कार्यालय में अपने जीवित होने का सर्टिफिकेट बीते साल नहीं जमा कराया है, तो आपको एक आखिरी तारीख का समय मिल रहा है. इस तारीख तक आपने अगर अपने जिंदा होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी.
EPFO से पाते हैं पेंशन, तो ये खबर आपके लिए है. अगर आपने ईपीएफओ कार्यालय में अपने जीवित होने का सर्टिफिकेट बीते साल नहीं जमा कराया है, तो आपके पास आखिरी मौका है. इस तारीख तक आपने अगर अपने जिंदा होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी.
ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत 35 लाख ऐसे पेंशनधारी हैं, जिन्हें नवंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना था. लेकिन पिछले साल कोरोना के खौफ की वजह से सभी काम अटके हुए थे. इसके लिए ईपीएफओ ने समय बढ़ाने की घोषणा की और अब 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का आखिरी दिन है.
ईपीएफओ कार्यालय जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना झंझट का काम है, इसके लिए सरकार और ईपीएफओ ने अलग-अलग व्यवस्था की है. जीवन प्रमाण पत्र देश भर के 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, 1.36 लाख पोस्ट ऑफिस. 1.90 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेकवों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है.
पेंशनर घर बैठे इस लिंक (https://locator.csccloud.in/) के माध्यम से नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर का पता लगा सकते हैं. यही नहीं, वो घर से ही पोस्ट ऑफिस को ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. इसके लिए इस लिंक (http://ccc.cept.gov.in/covid/request.aspx) पर जाएं.
ईपीएफओ के पेंशनर जिस बैंक में पेंशन पाते हैं, वहां भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ के 135 रीजनल ऑफिस और 117 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से भी संपर्क किया जा सकता है. लेकिन सबसे बेहतर रहेगा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी का इस्तेमाल.
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