ट्रेन में सफर करते हुए लोगों को सामान चोरी होने का डर रहता है. चोरी की वारदात से बचने के लिए यात्री अलग-अलग तरीकों का सहारा भी लेते हैं. हालांकि रेलवे के एक नियम में चोरी हुआ सामान आपको नहीं मिलता तो एक समय बाद आपको चोरी गए सामान की कीमत के बराबर मुआवजा लेने का हक है. लेकिन अब रेलवे ने एक और नया नियम बनाया है, जिसमें आपको सामान खोने पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
अब पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के साथ मिलकर 'मिशन अमानत' (Mission Amanat) की शुरुआत की है. इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे.
इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है. पश्चिम रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे के RPF ने नई पहल की है.
'मिशन अमानत' के तहत फोटो के साथ खोए हुए सामान का विवरण पश्चिम रेलवे की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है. इससे यात्री आरपीएफ की वेबसाइट http://wr.indianrailways.gov.in पर खोए हुए सामान का विवरण फोटो के साथ देख सकते हैं.
पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि साल 2021 के दौरान, जनवरी से दिसंबर तक पश्चिम रेलवे जोन के रेलवे सुरक्षा बल ने 1,317 रेल यात्रियों से संबंधित 2.58 करोड़ रुपये मूल्य का सामान बरामद किया. वेरिफिकेशन के बाद यह सामान उनके असली मालिकों को दे दिया गया.
‘मिशन अमानत’ के तहत पश्चिमी रेलवे आरपीएफ 24 घंटे काम करता है. पश्चिम रेलवे ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि बिना टिकट के यात्रा कर रहे यात्रियों से अप्रैल, 2021 से दिसंबर, 2021 तक 68 करोड़ रुपये वसूले गए.
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