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नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों की आर्थिक मदद करती है. सरकार साल में 6000 रुपये किसानों के खातों में सीधा भेजती है. ये रकम 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. अब तक किसानों के खाते में 9 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. इस योजना को लेकर ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि क्या पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.
पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योजना में कई ऐसे किसान आ गए हैं. जो इस योजना के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और पीएम किसान का लाभ उठा रहे हैं. सरकार ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे लिए गए पूरे पैसे वसूल रही है.
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इसलिए अगर किसी घर में पति-पत्नी, माता-पिता, बेटा-बेटी पीएम किसान योजना की किस्त का फायदा उठा रहे हैं तो उन्हें ये पैसा लौटाना होगा. क्योंकि नियमों के तहत परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान के तहत किस्त पा सकता है. किसी परिवार में अगर पति-पत्नी या कोई दूसरा सदस्य ऐसा करता पाया जाता है तो उन पर फ्रॉड का मामला दर्ज हो सकता है और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 42 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान के तहत पैसे लिए हैं. ये रकम 2900 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. असम में पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 554 करोड़, उत्तर प्रदेश के अपात्र किसानों से 258 करोड़, बिहार के अपात्र किसानों से 425 करोड़ और पंजाब के अपात्र किसानों से 437 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे.
जिस भी किसान परिवार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए योजना का पैसा उठाया है, उन्हें उप कृषि निदेशक कार्यालय में कैश में पैसा जमा कराना होगा. पैसा जमा करने पर उन्हें रसीद मिलेगी इसके बाद उनका नाम डेटा भी पोर्टल से हटा दिया जाएगा.
1. कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यानी पति या पत्नी में से किसी ने भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.
2. अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
3. अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
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