PM Kisan: बड़ी खबर! इन किसानों को नहीं मिलेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपये, जानिए- क्या है वजह
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PM Kisan: बड़ी खबर! इन किसानों को नहीं मिलेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपये, जानिए- क्या है वजह

PM Kisan Samman Yojana: पीएम किसान सम्मान योजना की 12वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं. लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे. कहीं आप भी उन किसानों की लिस्ट में तो नहीं? आइए जानते हैं किन किसानों को नहीं मिलेगी 12वीं किस्त. 

PM Kisan: बड़ी खबर! इन किसानों को नहीं मिलेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपये, जानिए- क्या है वजह

PM Kisan Samman Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana 12th Installment) के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं. अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 11किस्त आ चुकी है. इस योजना (PM Kisan Yojana 12th Installment Status) के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे उनके खाते में सलाना 6 हजार रुपये भेजती है. लेकिन कई बार आवेदन में हुई गलतियों की वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है. 

क्यों अटक जाते हैं पैसे? 

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana Benefits) के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों आवेदन आते हैं लेकिन, इनमें कई तरह की गलती भी होती है जिसकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है. इसमें बैंक डिटेल से लेकर टायपिंग तक की गलतियां होती है. कई बार नाम गलत हो जाते हैं और कई बार डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं करता है. 

कौन-कौन सी हो सकती हैं गलतियां

- किसान फॉर्म भरते समय अपना नाम अंग्रेजी में लिखे.
- जिन किसानों का नाम आवेदन में हिंदी में है, वे उसे अंग्रेजी में कर लें.
- अगर आवेदन में नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग-अलग है तो आपका पैसा अटक सकता है.
- अगर बैंक का IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और गांव का नाम लिखने में गलती हुई तो भी आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.
- हाल ही में, बैंकों के विलय के कारण IFSC कोड बदल गए हैं. इसलिए आवेदक को अपना नया IFSC कोड अपडेट करना होगा.

ऐसे सुधारें गलतियां 

1. गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. अब ‘किसान कॉर्नर’ के विकल्प को चुनें. 
3. यहां आपको ‘आधार एडिट’ का विकल्प दिखाई देगा, यहां आप अपने आधार नंबर में सुधार कर सकते हैं.
5. अगर आपने अपना बैंक एकाउंट नंबर में गलती की है तो आपको इसे सुधारने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा.

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