SSY से खुश हैं पीएम मोदी, आज संसद में खुद कर दी तारीफ, बेटियों को लेकर बोले...
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SSY से खुश हैं पीएम मोदी, आज संसद में खुद कर दी तारीफ, बेटियों को लेकर बोले...

Sukanya Samriddhi Yojana: आज पीएम मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की तारीफ की है. उन्होंने कहा आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे... सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला कि नहीं खुला.

SSY से खुश हैं पीएम मोदी, आज संसद में खुद कर दी तारीफ, बेटियों को लेकर बोले...

Sukanya Samriddhi Yojana: लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी संसद सत्र में आज पीएम मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना की तारीफ की है. पीएम मोदी ने संसद में बताया कि देश की बेटियों को लेकर अब किस तरह के बदलाव देश में देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले बेटी का जन्म होता था तो चर्चा होती थी कि अरे... खर्चा कैसे उठाएंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, उसकी आगे की जिंदगी का...? जैसे एक प्रकार से कोई बोझ हो इस तरह की चर्चाएं हुआ करती थीं. 

आज बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है अरे... सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला कि नहीं खुला. देश में इस तरह का बदलाव आया है. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खुलवाया है तो अब खुलवा लें. 

घर में 10 साल से कम की बेटी तो खुलवाएं खाता

अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बेटी है तो आप उसके नाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस योजना के तहत छोटा सा निवेश करके भी अपनी बेटी के लिए लाखों का फंड बना सकते हैं. इस योजना में आप 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. 

8.2 फीसदी का ब्याज

अगर ब्याज की बात की जाए तो इस सरकारी स्कीम में बेटियों को 8.2 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. सरकार की तरफ से हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है तो इनमें समय-समय पर बदलाव होता रहता है. 

कितनी बेटियों को मिल रहा फायदा?

वैसे तो इस सरकारी योजना के तहत 2 बेटियों को फायदा मिलता है. वहीं, अगर किसी परिवार में पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वां या इससे ज्यादा बच्चियों का जन्म एक साथ होता है तो उन्हें भी योजना का लाभार्थी बनाया जाएगा. 

कब निकाल सकते हैं पैसा?

इस योजना के तहत आपको 15 साल तक निवेश करना जरूरी है और योजना की मैच्योरिटी अवधि 21 साल की होती है. अगर पैसे निकालने की बात की जाए तो खाता खुलवाने के 21 साल बाद या फिर बेटी के 18 साल के होने पर खाते से राशि निकाली जा सकती है. 

मिल रहा टैक्स बेनिफिट भी

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर निवेशक हर साल 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. यानी आप इस स्कीम के तहत आसानी से टैक्स की बचत कर सकते हैं. 

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