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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बेहतर योजना है. इसके तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी तरह के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी. दरअसल, सरकार आपको इस योजना के तहत पेंशन की गारंटी देती है. इस योजना में आप रोजाना 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.
इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी. 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा. CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है. इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी.
पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा. इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके.
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह फायदा उठा सकते हैं. आपको बता दें कि इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.
सरकार ने इस योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया गया है. यहां जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं. सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर कॉल कर के भी योजना की जानकारी ली जा सकती है.
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