What Is PPO Number: लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते समय पेंशनर को नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जानकारी देनी जरूरी होती है. इसके अलावा सेल्फ डिक्लेयर्ड के साथ ही पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक संबंधी जानकारी और पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम भी देना जरूरी है.
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Life Certificate For Pension: अगर आप भी सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अब पेंशनर हैं तो यह खबर आपके काम की है. आपको सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन के तौर पर एक निश्चित राशि दी जाती है. पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट न बने, इसके लिए हर साल 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की मियाद है. किसी भी पेंशनर के लिए पेंशन पेमेंट (PPO) नंबर होना बहुत जरूरी है. जी हां, जब आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको अपने पीपीओ नंबर देना जरूरी होता है.
पीपीओ 12 डिजिट का यूनीक नंबर
अगर आपने पीपीओ नंबर देने में किसी भी प्रकार की गलती की तो आपकी पेंशन रुक सकती है. दरअसल, यह एक यूनीक 12 डिजिट का नंबर है जिससे पेंशनर को पेंशन पाने में मदद मिलती है. 12 नंबर की डिजिट में पहले 5 पीपीओ जारी करने वाले अथॉरिटी के कोड नंबर है. छठा और सातवां नंबर पीपीओ किस साल में जारी हुआ, इसको दर्शाता है. इसके बाद आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां नंबर पीपीओ के नंबर को दर्शाता है. लास्ट बारहवीं डिजिट चेक डिजिट को दर्शाती है.
69 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन
आपको बता दें पीपीओ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिग ऑफिस (CPAO) के लिए कम्युनिकेशन का रेफरेंस नंबर है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार की तरफ से 69 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते समय पेंशनर को नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की जानकारी देनी जरूरी होती है. इसके अलावा सेल्फ डिक्लेयर्ड के साथ ही पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक संबंधी जानकारी और पेंशन सेंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम भी देना जरूरी है.
नहीं जमा कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट
यदि आपसे 12 अंक वाला पीपीओ नंबर मिस हो गया तो आप अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा नहीं कर पाएंगे. यही कारण है कि हर पेंशनर को पीपीओ नंबर अलॉट किये जाते हैं. पीपीओ नंबर के जरिये कोई भी पेंशनर अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकता है. EPFO मेंबर सर्विस पोर्टल के जरिये पेंशनर द्वारा आवेदन के बाद पीपीओ नंबर प्राप्त कर सकते हैं.
पीपीओ नंबर का ऐसे पता करें
पेंशनर की तरफ से सीपीएओ वेबसाइट-www.cpao.nic.in पर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन और पासवर्ड के जरिये सीपीएओ की तरफ से पीपीओ की कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा है. पेंशनर्स EPF से जुड़े बैंक अकाउंट नंबर का यूज करके भी अपने पीएफ नंबर का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं.