Ration Card Rules: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपात्र परिवारों के फ्री राशन योजना का लाभ उठाने पर काफी सख्त नजर आ रही है. सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि अपात्र परिवारों ने यदि राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो उनसे वसूली करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
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Ration Card Rules: अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की फ्री राशन योजना (Free Ration Yojana) का फयदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपात्र राशन कार्ड धारकों (Ineligible Ration Card Holders) पर सख्ती कर रही है. यूपी सरकार (Uttar Pradesh Govt.) की तरफ से ऐसे राशन कार्ड धारकों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं. सरकार अपात्र राशन कार्डधारकों पर बड़े एक्शन के मूड में है.
सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी जरूरतमंद का राशन बंद नहीं होना चाहिए. ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सीएम योगी की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस बारे में हर गांव और मोहल्ले में मुनादी के जरिये जानकारी दी जा रही है.
सरकार का कहना है कि अपात्र लोगों के 'मुफ्त राशन योजना' का लाभ लेने से गरीब परिवार सरकार की योजना से वंचित रह जा रहे हैं. अपात्र राशन कार्डधारकों को सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यदि किसी अपात्र के पास राशन कार्ड है तो उसे तुरंत सरेंडर कर दें. ऐसा नहीं करने वालों से राशन की वसूली के साथ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
राशन कार्ड पर निर्देश जारी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों में कम से कम तीन लेवल की जांच की जाए. सही तरीके से जांच के बाद ही अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएं. किसी भी जरूरतमंद का राशन कार्ड निरस्त होने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे.
- परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है.
- परिवार में चार पहिया वाहन कार या ट्रैक्टर कुछ भी है.
- खेती के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्वेस्टर हो.
- घर में AC या 5 किलोवाट का जनरेटर सेट हो.
- परिवार के किसी भी सदस्य के नाम 5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य भूमि हो.
- परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस.
- सरकारी लाभ जैसे पेशनभोगी.
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में 100 वर्ग मी. में पक्का मकान नहीं बना होना चाहिए.
- ऐसी फैमिली जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का कमर्शियल प्लेस हो.
- शहरी क्षेत्र के परिवार की आया 3 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आया 2 लाख सालाना से अधिक हो