Ration Card Rules : सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड को सरेंडर करने या निरस्त कराने की अपील की गई है. कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले यदि सरकार के सत्यापन में पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. साथ ही उनसे अब तक लिए गए राशन की वसूली भी हो सकती है.
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Ration Card Rules : अगर आप भी राशन कार्ड धारक (Ration Card Holder) हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए. दरअसल, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था शुरू की थी. लेकिन पिछले दिनों सरकार की जानकारी में आया कि लाखों अपात्र लोग भी सरकार की तरफ से फ्री में मिलने वाले राशन का फायदा ले रहे हैं.
इसके लिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे लोग खुद अपना राशन कार्ड निरस्त करा लें. राशन कार्ड निरस्त नहीं कराया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे रद्द कर देगी. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
यदि किसी कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लाट/ फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आय है तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा.
सरकार के नियमानुसार यदि राशन कार्ड धारक कार्ड को सरेंडर नहीं करता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इतना ही नहीं ऐसे लोगों से जब से वह राशन ले रहा है, तब से राशन की वसूली भी की जाएगी.