आज से अकाउंट में पैसा जमा करना और न‍िकालना बंद, RBI ने रद्द क‍िया इस बैंक का लाइसेंस
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आज से अकाउंट में पैसा जमा करना और न‍िकालना बंद, RBI ने रद्द क‍िया इस बैंक का लाइसेंस

RBI News: आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, 'बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.'

आज से अकाउंट में पैसा जमा करना और न‍िकालना बंद, RBI ने रद्द क‍िया इस बैंक का लाइसेंस

Rbi Cancels Bank Licence: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने प‍िछले द‍िनों कुछ बैंकों पर पेनाल्‍टी लगाने के बाद अब एक सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसल कर द‍िया है. आरबीआई (RBI) ने कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक (Shankarrao Pujari Nutan Nagari Sahakari Bank Limited) का लाइसेंस रद्द क‍िया है. केंद्रीय बैंक की तरफ ये यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर उठाया गया है.

DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार

आरबीआई की तरफ से एक बयान में बताया गया क‍ि 'बैंक ने 4 दिसंबर, 2023 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग ऑपरेशन बंद कर दिया है.' बैंक की तरफ से दाखिल आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 99.85 परसेंट जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के हकदार हैं. आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, 'बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.'

99.85 परसेंट जमाकर्ताओं को म‍िल सकेगी पूरी जमा राशि
र‍िजर्व बैंक ने कहा कि यदि यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को अपने बैंक‍िंग कारोबार को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. आपको बता दें डीआईसीजीसी न‍ियमों के तहत बैंक का प्रत्‍येक जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक की मॉनेटरी ल‍िमि‍ट तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. बैंक की तरफ से पेश क‍िए गए आंकड़ों के अनुसार, 99.85 परसेंट जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि हास‍िल करने के हकदार हैं.

आरबीआई की तरफ से यह भी बताया गया क‍ि 24 जुलाई तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं की इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा 41.60 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.  इससे पहले रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था. इन सहकारी बैंकों में जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री लक्ष्मीकृपा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, द कोणार्क शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और द चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड हैं.

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