Motilal Oswal Financial Services: सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
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SEBI: मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार नियमों के उल्लंघन के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.
सेबी ने शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदार मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अप्रैल, 2021 से जून 2022 तक निरीक्षण अवधि के लिए शेयर बाजारों और डिपॉजिटरी के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया.
जांच में SEBI ने क्या पाया?
नियामक ने जांच में पाया कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 दिन की अवधि के भीतर 26 शिकायतों का समाधान नहीं किया. नियामक ने कहा कि जून, 2022 में 39 ग्राहकों ने कारोबार किया था, लेकिन इन ग्राहकों को ब्रोकर द्वारा निष्क्रिय माना गया और जून, 2022 तक उनके कोष को अलग रख दिया गया.
सेबी ने जांच में यह भी पाया कि कंपनी ने कैश मार्केट, F&O और करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्जिन की गलत रिपोर्टिंग की. साथ ही कंपनी ने 57 मामलों में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस का साप्ताहिक डेटा भी गलत तरीके से अपलोड किया था. यह सेबी के नियमों का उल्लंघन है.
फिनफ्लुएंसर्स पर चला SEBI का डंडा
बुधवार 29 जनवरी को देर रात SEBI ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि गैर-पंजीकृत निवेश सलाहकारों (Unregistered Investment Advisors) के रूप में काम कर रहे फिनफ्लुएंसर्स अब स्टॉक मार्केट एजुकेशन की आड़ में लाइव स्टॉक प्राइस दिखाकर टिप्स नहीं दे पाएंगे. इस फैसले के बाद उन फिनफ्लुएंसर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर अनधिकृत सलाह देते थे.
(इनपुट- भाषा)