क्या होता है Leave Encashment? इस पर कब और कितना टैक्स लगता है; समझें पूरा गणित
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क्या होता है Leave Encashment? इस पर कब और कितना टैक्स लगता है; समझें पूरा गणित

Income Tax: कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं, जो नौकरी के दौरान, नौकरी छोड़ने, इस्तीफे या रिटायरमेंट के मौके पर छुट्टियों के बदले पैसा देने की पेशकश करती हैं. लेकिन क्या छुट्टियों के बदले मिले इस पैसे पर टैक्स लगेगा? 

क्या होता है Leave Encashment? इस पर कब और कितना टैक्स लगता है; समझें पूरा गणित

 Leave Encashment वो राशि होती है, जो उस छुट्टी की अवधि के लिए दी जाती है, जो कर्मचारी नहीं लेता है. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कंपनियां छुट्टियां देती हैं. ये तीन श्रेणियों में बंटी होती हैं- Sick, Casual और Earned लीव. अगर Casual और Sick लीव आप नहीं लेते हैं, तो वह अगले साल की छुट्टियों में नहीं जुड़ेंगी. यानी वो उसी साल में खत्म हो जाएंगी, चाहे आप छुट्टी लें या नहीं. जबकि Earned लीव अगले साल की छुट्टियों में शामिल हो जाती हैं. हालांकि यह कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है. कर्मचारी की Earned लीव निश्चित संख्या में ही अगले साल की छुट्टियों में जुड़ेंगी. सीमा से ज्यादा होने पर Earned लीव भी खत्म हो जाएंगी. लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं, जो नौकरी के दौरान, नौकरी छोड़ने, इस्तीफे या रिटायरमेंट के मौके पर छुट्टियों के बदले पैसा देने की पेशकश करती हैं. लेकिन क्या छुट्टियों के बदले मिले इस पैसे पर टैक्स लगेगा? जवाब है हां. लेकिन कब. आइए आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं. 

नौकरी करते हुए छुट्टियों के बदले मिले पैसों पर टैक्स:

छुट्टियों के बदले पैसे पर छूट तभी मिलेगी, जब कोई कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है. जब कोई कर्मचारी नौकरी पर रहते हुए छुट्टियों के बदले पैसे लेता है तो उस पैसे को सैलरी माना जाता है. आपके हाथ में आई इस रकम पर टैक्स लगता है और कंपनी टैक्स काटती है. 

रिजाइन या रिटायरमेंट के मामले में छुट्टियों के बदले मिले पैसे पर टैक्स:

आइए पहले सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं. सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. ना ही उसकी कोई सीमा है और ना ही यह देखा जाता है कि कितने दिन की छुट्टियों के बदले पैसा दिया गया है. यह छूट केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं, जो सरकारी कंपनियों या उपक्रमों में काम कर रहे हैं. इसलिए छूट का ये नियम सरकारी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और पावर जनरेशन कंपनियों पर लागू नहीं होता. 

सरकारी कंपनियों या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सीमा तीन लाख रुपये तक है. इस सीमा तक कंपनी छोड़ने के समय छुट्टियों के बदले मिले पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.इसके अलावा छुट्टियों की संख्या पर भी एक सीमा है जिस पर छूट दी जा सकती है. एक कर्मचारी सर्विस के हर साल के लिए अधिकतम दस महीने की छुट्टी के लिए केवल 15 दिनों के संचित छुट्टियों को लेकर अपवाद का दावा कर सकता है.

इस रकम की कैलकुलेशन कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले पिछले दस महीनों के दौरान मिले औसत वेतन के आधार पर की जाती है. Leave Encashment की सीमा एक कर्मचारी को छुट्टियों के बदले में मिलने वाली कुल राशि है. इसलिए अगर Leave Encashment नौकरी के दौरान उपलब्ध है तो मिली हुई छूट को उपलब्ध छूट सीमा से काट लिया जाएगा.

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